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उत्तर प्रदेश में अगर महंगी मिले शराब तो इस नंबर पर करे शिकायत, तुरंत होगी कार्यवाही

उत्तर प्रदेश में अगर महंगी मिले शराब तो इस नंबर पर करे शिकायत तुरंत होगी कार्यवाही
अगर शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग पाए जाने पर सेल्समैन के साथ-साथ दुकान स्वामी के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होगी। 

गौतमबुद्ध नगर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मेरठ मंडल के जिलों की समीक्षा करने पहुंचे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को समय से गन्ना भुगतान व आबकारी राजस्व बढ़ाने और शराब की ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के लिए ये समीक्षा बैठक की जा रही है।

 

 

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उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी निरंतर अभियान चलाकर ओवर रेटिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। चीनी मिलों के द्वारा मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अपनी कार्ययोजना तैयार करते हुए किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान समय से कराना सुनिश्चित करें।

 

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एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय आर भूसरेड्डी ने कहा कि अगर कहीं ओवर रेटिंग की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। पूर्व में ओवर रेटिंग करने वालों के ऊपर 25 हजार का दंड हुआ करता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।

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इसके बाद दूसरी बार ओवर रेटिंग में पकड़े जाने पर डेढ़ लाख रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। नोएडा से ही 75 हजार का दंड देने का प्रावधान शुरू हुआ था।

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संजय आर भूसरेड्डी ने बताया समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी दुकान पर ओवर रेटिंग पाए जाने पर सेल्समैन के साथ-साथ दुकान स्वामी के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि अन्य सेल्समैन व दुकान स्वामियों को एक संदेश जा सके कि भविष्य में उनके द्वारा भी ओवर रेटिंग की गई तो उनके विरूद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।

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अपर मुख्य सचिव ने बताया की ओवर रेटिंग को लेकर हम काफी सजग हैं। पिछले साल एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। अगर किसी को ओवर रेटिंग की शिकायत है तो वह 9454466019 नंबर पर व्हाट्सएप कर सूचना दे सकते हैं। शिकायत करने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। आप वीडियो भी इस नंबर पर भेज सकते हैं।

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