माले में आग लगने से 10 लोगों की मौत; 9 भारतीय वर्कर्स भी शामिल, मालदीव के विदेश मंत्री ने दुख जताया
इस हादसे में मरने वाले 10 लोगों में 9 भारतयी वर्कर्स शामिल हैं। आग लगने की इस घटना में अभी कुछ लोग घायल भी हुए हैं।
माले: मालदीव की राजधानी माले से एक बुरी खबर आई है। माले में विदेशी श्रमिकों के लिए बने आवासों में आज यानी गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसमें 10 लोगों जिंदा जलकर मौत हो गई।
इस हादसे में मरने वाले 10 लोगों में 9 भारतयी वर्कर्स शामिल हैं, वहीं एक अन्य मृतक बांग्लादेश का रहने वाला था। आग लगने की इस घटना में अभी कुछ लोग घायल भी हुए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि आग में नष्ट हुई एक इमारत की ऊपरी मंजिल से 10 शव बरामद किए गए। बताया गया कि इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक गैरेज था
और उसी में आग लगने के बाद पूरी इमारत इसके चटेप में आ गई और देखती ही देखते आग का गुब्बार आसमान में उठने लगा और चारों ओर चीख-पुकार मच गई।
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2953008738960898" crossorigin="anonymous">अधिकारियों ने कहा कि मृतकों में 9 भारतीय और एक बांग्लादेशी शामिल है।
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दमकल सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि इस आग को बुझाने में लगभग चार घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच मालदीव में भारतीय उच्च कमान ने इस घटना शोक जताया।
और कहा कि हम माले में दुखद आग की घटना से बहुत दुखी हैं, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई है। हम मालदीव के अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में हैं।
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इतना ही नहीं, इंडियन हाई कमांड ने ट्विटर पर जारी बयान में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
इसमें बताया गया है किसी भी तरह की मदद के लिए इन दो +9607361452 ; +9607790701 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
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वहीं, मालदीव के राजनीतिक दलों ने विदेशी श्रमिकों के लिए स्थितियों की आलोचना की है।
वहीं, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने ट्वीट कर कहा कि माले आग हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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उन्होंने कहा कि इस आग हादसे पूरी जांच हो रही है।
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Old Pension बनाम New Pension Scheme : क्या है अंतर
आईए जानते हैं कि पुराने और नए पेंशन योजना में क्या अंतर है और कर्मचारी पुराने पेंशन योजना की मांग क्यों कर रहे थे?
Old vs New Pension Scheme: हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पुराने पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। लंबे समय से कर्मचारी इस पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे।
उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका फैसला उसने 4 नवंबर को सुनाया।
ऐसे में आईए जानते हैं कि पुराने और नए पेंशन योजना में क्या अंतर है और कर्मचारी पुराने पेंशन योजना की मांग क्यों कर रहे थे?
SC ने अपने फैसले में क्या कहा?
दरअसल उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना की वैधता को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। हालांकि, अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया।
वर्ष 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी। संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था।
पीठ ने 2014 के फैसले को किया रद्द
प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा।
पीठ ने कहा कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित फैसलों में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था।
पीठ ने 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान देना होगा।
हालांकि, अदालत ने कहा कि फैसले के इस हिस्से को छह महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा ताकि अधिकारी कोष एकत्र कर सकें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था।
क्या खासियत है पुराने पेंशन योजना की?
पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं।
GPF (General Provident Fund) की सुविधा दी गई है।
सुरक्षित पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है।
OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है।
रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है।
सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है।
रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है।
New Pension Scheme के क्या हैं फायदे
कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती की गई है ।
जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है।
NPS शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है।
रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।
रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थाई प्रावधान है।
सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है।
पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है।