शराब के शौकीनों को झटका! वाराणसी में 3 दिनों तक बन्द रहेंगी शराब की दुकानें
वाराणसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट सत्येन्द्र कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले की सभी आबकारी दुकानें 21 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर को मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी।
इसके अलावा मतगणना के दिन 27 अक्टूबर को भी पूरे दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
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जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ग तथा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 में दिए गए प्रावधानों के तहत जारी किया है। आदेश में उत्तर प्रदेश शासन और आबकारी आयुक्त के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।
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प्रशासन के अनुसार, मतदान 23 अक्टूबर को निर्धारित है। मतदान समाप्ति का समय शाम 4 बजे तय होने के कारण इससे 48 घंटे पहले, यानी 21 अक्टूबर की शाम 4 बजे से शराब की दुकानों की बंदी लागू हो जाएगी।
यह प्रतिबंध मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना की तारीख पर भी जिले में आबकारी दुकानों को पूरे दिन बंद रखना होगा।
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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बंदी की अवधि के लिए लाइसेंसधारकों को किसी प्रकार का मुआवजा या प्रतिफल नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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इस संबंध में पुलिस आयुक्त, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन एवं नगर), जिला सूचना अधिकारी तथा वाराणसी के समस्त आबकारी निरीक्षकों को प्रतिलिपि भेजी गई है।
आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी लाइसेंसधारकों तक आदेश की सूचना पहुंचाएं और निर्धारित अवधि में दुकानों की बंदी सुनिश्चित कराएं।
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निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
