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यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब 12 हजार रुपये देकर घर में खोल सकते हैं 'बीयर बार', जाने क्या है प्रकिया...

यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब 12 हजार रुपये देकर घर में खोल सकते हैं 'बीयर बार', जाने क्या है प्रकिया...
योगी सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है। 

उत्तर प्रदेश। सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बाबत आए उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी के मुताबिक प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा।  

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बार लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए अब तक 200 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्रफल (सिटिंग एरिया) का स्थान अनिवार्य था जिसे शिथिल करते हुए अब इसे 100 वर्गमीटर का कुर्सी क्षेत्रफल कर दिया गया है। बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए न्यूनतम व्यक्तयों के बैठने की क्षमता 40 व्यक्तियों के स्थान पर 30 व्यक्ति कर दी गई है।

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अब आवासीय परिसर मे अब अपने देश में बनी अंग्रेजी शराब और आयातित अंग्रेजी शराब के अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो, द्वारा उपभोग के लिए  किसी व्यक्ति को वैयक्तिक होम बार लाइसेंस स्वीकृत किए जा सकेंगे तथा अब वैयक्तिक होम बार लाइसेंस के परिसर का निरीक्षण केवल आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जाएगा।

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होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा।  इसके साथ ही बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा।  होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

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मंगलवार को आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने इस जानकारी को बताया। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक, पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी। अब इस नीति को संशोधित किया गया है। अगर आप होम बार का लाइसेंस लेते हैं तो अब घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं। 

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