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मदिरा प्रेमियों के लिए गुड न्यूज... सस्ती हुई शराब, अब होटलों में खुलेंगे मिनी बार...

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अब 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को नहीं मिलेगी शराब

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खु सरकार ने सोमवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। नई आबकारी नीति में सरकार ने शराब प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है।

 

एक ओर जहां शराब की कीमत कम होगी तो वहीं अब पांच लीटर केग ड्रोट बियर की होगी खुदरा बिक्री पांच लीटर केग ड्रोट बियर भी शराब दुकानों में मिलेंगी।

 


 सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के लिए सूबे में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को मंजूरी प्रदान की।

 

 

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नई आबकारी नीति का मकसद सरकार के राजस्व में बढोतरी करना और शराब की कीमतों में कमी लाने के साथ ही पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी पर अंकुश लगाना है।

सरकार ने पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है।

इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे।

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शराब बंदी को लेकर राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम, केवल इन लोगों को मिलेगी छूट

बिहार प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार प्रयासरत है। जिसके लिए तरह-तरह की मुहिम भी चला रही है। लेकिन अब बिहार में सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। असल में, बिहार में आज नशा मुक्ति दिवस बनाया गया।

इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि बिहार सरकार शराब का धंधा छोड़ने वालों को 1 लाख रुपये जीविकोपार्जन के लिए देगी।

ताड़ी बेचने वाले भी नहीं बचेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केवल शराब ही नहीं बल्कि ताड़ी बेचने वालों पर भी ये स्कीम लागू होगा अगर वो ताड़ी का धंधा छोड़ कर नीरा बनाने का धंधा करते हैं।

सीएम ने कहा कि बिहार में शराब के मामले में गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो रही है जो शराब पीते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में उनकी गिरफ्तारी कम हो रही है जो शराब का धंधा करते हैं।

मिलेगी छूट

इसी दौरान नीतीश कुमार ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि असली धंधेबाज कहां पकड़ा जाता है? वो तो बाहर नहीं निकलता है। गरीब लोगों को बाहर भेजकर होम डिलीवरी कराता है।

गरीब गुरबा को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो गरीब थोड़ा बहुत शराब या ताड़ी बेचते हैं उनके लिए हम ये स्कीम लाए हैं।

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बंद है शराब बिहार में

गौरतलब है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है। तब से अबतक 4 लाख लोग इस कानून के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी महीने में शराबबंदी की समीक्षा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने मद्य निषेध विभाग को कहा था कि वो शराब पीने वालों की बजाए शराब का धंधा करने वालो को पकड़ें।

आए दिन बिहार से शराब के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे खबरें बिहार सरकार की नीति पर सवाल खड़ी करती हैं। बिहार पुलिस इस मामले में एक्शन भी लगातार लेती है तो गरीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

इसी से बचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है।

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को नहीं मिलेगी शराब

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में 21 साल से काम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है।

लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र का युवक शराब बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा।

1. सभी होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित है। यदि ऐसे किसी भी स्थान पर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शराब / बीयर आदि का क्रय अथवा सेवन करते पाये जाते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

2. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि के प्रबन्धक अपने यहाँ 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब न बेचे जाने का नोटिस अन्दर व बाहर इस प्रकार चस्पा कराएंगे कि आसानी से पढ़ा जा सके।

3. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि पर शराब / मादक द्रव्य का सेवन करने के पश्चात मार-पीट की घटना या अन्य कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी रेस्टोरेन्ट/ बार होटल प्रबन्धन की भी है। इस हेतु उनके द्वारा CCTV कैमरे व प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगाना अपेक्षित है।

4. विभिन्न शराब की दुकानों, मॉल, बार एवं रेस्टोरेन्ट के बाहर अक्सर ग्राहकों द्वारा अपने वाहनों को अव्यवस्थित रूप से खड़ा कर दिया जाता है। इससे यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को कठिनाई उत्पन्न होती है।

इन प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों/संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे वाहनों की पार्किंग हेतु अपने गार्ड नियुक्त करें और व्यवस्थित तरीके से वाहनों को पार्क करायें। उल्लंघन की स्थिति में पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक व प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

5. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि स्थानों पर किशोरों को शराब बेचे जाने तथा सेवन किये जाने का मामला संज्ञानित होने पर इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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6. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि पर यदि प्रतिबंधित मादक पदार्थ/ ड्रम्स के प्रयोग अथवा विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित प्रबंधक / मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल विधिक कार्यवाही की जाएगी।

लखनऊ पुलिस अपेक्षा करती है कि आप द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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