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Bombay High Court का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की- supreme court

Bombay High Court का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की- supreme court

आपने किस मौलिक अधिकार के तहत मामला यहां लाए?" याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संसद के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया।

 

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

 

 

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने वीपी पाटिल द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संसद द्वारा तय किया जाने वाला मामला है।

 

 

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पीठ ने कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

 

 

पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से पूछा, "ये कानून निर्माताओं को तय करने के मामले हैं।

 

 

आपने किस मौलिक अधिकार के तहत मामला यहां लाए?" याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संसद के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया।

 

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ठाणे के वीपी पाटिल द्वारा दायर याचिका में, जिन्होंने 26 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, ने अधिकारियों को महाराष्ट्र अनुकूलन कानून (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश के एक खंड के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की है।

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1960 में महाराष्ट्र के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण और संरक्षण के लिए। पाटिल ने कहा कि अन्य राज्यों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपने उच्च न्यायालयों के नाम उन राज्यों के नाम के अनुसार बदलें जहां वे स्थित हैं।

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'महाराष्ट्र' शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रियन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है और इसके उपयोग को उच्च न्यायालय के नाम पर भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए।

 

केस : वीपी पाटिल बनाम भारत सरकार एंड अन्य।

 

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