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Railway में बड़ा हादसा, सुलझाने में जुटी 2 राज्यों की पुलिस, अब तक नहीं मिली कोई भी सफलता, आखिर क्या है पूरा मामला...

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चलती ट्रेन में सीट के नीचे से चोरी हुआ जूता

 

 

Shoe Theft Case Muzaffarpur News: चलती ट्रेन में बर्थ के नीचे से एक शख्स के जूते चोरी हो गए हैं और उसने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन (Police Station) में दर्ज कराई है। 


जिसके बाद से यूपी (UP) और बिहार (Bihar) की पुलिस जूते और जूते चोरी करने वाले को ढूंढ रही है। 


पुलिस ने जूता चोरी करने के मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर इस खबर की जोर-शोर से चर्चा हो रही है।

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पीड़ित के मुताबिक, यूपी के मुरादाबाद पहुंचने पर उसने अपनी सीट के नीचे जूता देखा तो वह चोरी हो चुका था। इसके बाद उसने रेल मदद ऐप पर शिकायत दर्ज करवाई।

पुलिस ने दर्ज की जूता चोरी की FIR

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित का नाम राहुल कुमार झा है। राहुल कुमार झा के मुताबिक, वह जयनगर क्लोन स्पेशल ट्रेन नंबर 04652 के डिब्बा नंबर बी-4 की 51 नंबर सीट पर बैठा था।

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वह अंबाला स्टेशन से ट्रैवल कर रहा था. इस दौरान उसके जूते चोरी हो गए। जबकि छोटी-मोटी चीजें चोरी होने पर लोग अक्सर शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं, लेकिन राहुल कुमार झा का ये कदम दिलचस्प है।

चोरी हुए जूते ढूंढने में जुटी पुलिस

बता दें कि रेल थाना मुजफ्फरपुर का रेफरेंस देते हुए पीड़ित राहुल कुमार झा ने मुरादाबाद में शिकायत दर्ज कराई है। 

इस मामले पर रेल थाना पुलिस के एसएचओ दिनेश कुमार साहू ने कहा कि एक पैसेंजर राहुल कुमार झा के जूते चोरी होने की जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। चोरी हुए जूते और चोर को पकड़ने की कोशिश जारी है।

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चलती ट्रेन में चोरी हुए जूते

पीड़िता राहुल कुमार झा ने बताया कि वह बीते 28 अक्टूबर को अंबाला से मुजफ्फरपुर आने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में जब नींद से जगने के बाद उन्होंने अपने जूते देखे तो वो गायब थे।

इसकी शिकायत उन्होंने रेल मदद ऐप पर की। इसके बाद मुरादाबाद में रेल थाना मुजफ्फरपुर का रेफरेंस देते हुए शिकायत दर्ज करवाई।

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शिकायत के मुताबिक, पीड़ित के राहुल कुमार झा के जूते नीले रंग और कैंपस कंपनी के थे। राहुल कुमार झा बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। 


राहुल ने अज्ञात शख्स के खिलाफ जूते चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई है।

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राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक बराबर, लोगों को दोनों का सम्मान करना चाहिए- केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने एक याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रगान 'जन गण मन' और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' 'एक ही समान हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि नागरिकों को दोनों का समान सम्मान करना चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट: में शनिवार को राष्ट्रगान 'जन गण मन' और राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम' के समान प्रचार के लिए एक नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सरकार ने जवाब दिया है।

केंद्र सरकार ने एक याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रगान 'जन गण मन' और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' 'एक ही समान हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि नागरिकों को दोनों का समान सम्मान करना चाहिए।

सरकार ने यह जवाब, जन गण मन' और राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम' के समान प्रचार के लिए एक नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर दिया है।

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल इस यातिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।  

अदालत ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि हर कार्य दिवस पर सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 'जन गण मन' और 'वंदेमातरम' बजाया जाए और गाया जाए।

केंद्र सरकार के वकील मनीष मोहन ने कहा कि राष्ट्रगान के विपरीत 'वंदे मातरम' गाने या बजाने के बारे में कोई दंडात्मक प्रावधान या आधिकारिक निर्देश नहीं हैं। यह गीत भारतीयों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय स्थान रखता है।

इतना ही नहीं गीत के संबंध में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। केंद्र ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही की विषय वस्तु कभी भी रिट याचिका का विषय नहीं हो सकती है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि वंदे मातरम के सम्मान में किसी दिशानिर्देश या नियम के अभाव में राष्ट्रगीत को असभ्य तरीके से गाया जा रहा है और फिल्मों और पार्टियों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1950 में दिए गए बयान के मद्देनजर 'जन गण मन' के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए।

देश को एक रखने के लिए 'जन गण मन' और 'वंदेमातरम' के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना सरकार का कर्तव्य है। कोई कारण नहीं है कि यह किसी अन्य भावना को जगाए क्योंकि दोनों का फैसला संविधान निर्माताओं द्वारा किया जाता है।

उन्होंने कहा, 'जन गण मन' में व्यक्त भावनाओं को राज्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किया गया है। हालांकि, 'वंदे मातरम' में व्यक्त की गई भावनाएं देश के चरित्र और शैली को दर्शाती हैं और समान सम्मान की पात्र हैं।

याचिका में कहा गया है कि वंदे मातरम का कोई नाटकीयकरण नहीं होना चाहिए और इसे किसी भी तरह के शो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जब भी इसे गाया या बजाया जाता है तो उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित सम्मान और सम्मान दिखाना अनिवार्य होता है।

याचिका में कहा गया है कि वंदे मातरम का कोई नाटकीयकरण नहीं होना चाहिए और इसे किसी भी तरह के शो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जब भी इसे गाया या बजाया जाता है तो उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित सम्मान और सम्मान दिखाना अनिवार्य होता है।

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