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Varanasi news: बनारस के 76 मकानों पर चलेगा बुल्डोजर, भवन स्वामियों को ही करना पड़ेगा खर्च, आखिर क्या है कारण?

Varannasi news: बनारस के 76 मकानों पर चलेगा बुल्डोजर, भवन स्वामियों को ही करना पड़ेगा खर्च, आखिर क्या है कारण?
वाराणसी में जल्द ही 76 जर्जर मकानों पर चलेगा बुलडोजर

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस बार बुलडोजर कुल 76 बेहद जर्जर मकानों पर चलने वाला है। वाराणसी नगर निगम ने इन मकानों को चिन्हित कर लिया है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। नगर निगम अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए अगले 20-25 दिनों के भीतर इन मकानों को गिराने की कार्रवाई करेगा।

शहर में 489 खतरनाक भवनों की पहचान

वाराणसी में कुल 489 ऐसे जर्जर भवन हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। नगर निगम ने पिछले कुछ वर्षों से इन भवनों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था। मानसून के पहले हर साल नगर निगम द्वारा इन मकानों को नोटिस जारी किया जाता रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बार, नगर निगम ने कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए 76 अति जर्जर मकानों को पहले चरण में गिराने का निर्णय लिया है।

अतीत में कई हादसे हो चुके हैं

इस मानसून में भी वाराणसी में कई जगह जर्जर मकानों के गिरने की घटनाएं सामने आईं हैं। विश्वनाथ मंदिर के पास एक मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हुए थे। मछोदरी इलाके में भी एक जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से कई लोग फंसे और उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। इन हादसों के बाद नगर निगम की आलोचना हुई और अब निगम ने अति जर्जर भवनों को गिराने के लिए कदम उठाए हैं।

नगर निगम का विशेषाधिकार

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर 76 मकानों को चिन्हित किया गया है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334 (3) के तहत इन मकानों को खाली करवाने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर निगम ने कोतवाली और वरुणापार जोन में इन जर्जर मकानों की पहचान की है।

भवन मालिकों को नोटिस और मोहलत

नगर निगम ने मकान मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें 15 दिन से लेकर एक महीने तक का समय दिया गया है, ताकि वे अपने मकानों को खाली करवा सकें। अगर मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच विवाद होता है, तो नगर निगम पुलिस की मदद से मकान खाली करवाएगा। मकानों को गिराने या मरम्मत का खर्च भी मकान मालिकों से वसूला जाएगा।

सुरक्षा के लिए कड़े कदम

नोटिस जारी होने के बाद जब तक भवन को सुरक्षित नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी को उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, मकान मालिक यदि चाहें तो मरम्मत का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह निगम की अनुमति के बाद ही संभव होगा।

 

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