ब्लाउज डिजाइन दिखाने के बहाने बुलाया घर, फावड़ा से काटा सहेली का गला, मामले में चौकाने वाला खुलासा...
वाराणसी। वर्ष 2022 में कपसेठी थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के बहुचर्चित मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने अभियुक्ता राखी वर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसमें से 70 प्रतिशत राशि मृतका के बच्चों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है।
ब्लाउज डिजाइन दिखाने के बहाने घर बुलाया
अभियोजन के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को अभियुक्ता ने अपनी सहेली कंचन वर्मा को मोबाइल फोन कर ब्लाउज का डिजाइन दिखाने के बहाने अपने घर बुलाया। कुछ समय बाद मृतका के मोबाइल से उसके पति को फोन कर घर आने के लिए कहा गया। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो महिला मृत अवस्था में मिली और पुलिस को सूचना दी गई।
फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बने अहम साक्ष्य
घटना की जांच के दौरान पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले, चेहरे और छाती पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव (हेमरेजिक शॉक) के कारण महिला की मौत हुई। फॉरेंसिक जांच में बरामद वस्तुओं पर मानव रक्त मिलने की भी पुष्टि हुई।
अदालत में दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इसे अत्यंत गंभीर अपराध बताते हुए कठोरतम दंड की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए उसे राजनीतिक रंजिश में फंसाए जाने का दावा किया और कम सजा देने की अपील की।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और वैज्ञानिक जांच रिपोर्टों के आधार पर अभियुक्ता को दोषी माना। हालांकि न्यायालय ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का मामला न मानते हुए मृत्युदंड देने से इनकार किया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़ित परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता
न्यायालय ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश के अनुसार जुर्माने की 70 प्रतिशत राशि मृतका के बच्चों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।
