Varanasi News: वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष वाराणसी जोन-1 एवं जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माणों के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

Varanasi News: अवैध निर्माणों के विरूद्ध सील की कार्यवाही निम्नवत है।
वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत रामनरेश यादव पुत्र स्व० लालता यादव द्वारा भवन संख्या-एस० 2/336, गिलट बाज़ार, वाराणसी पर 2.0x14.0 मीटर के माप में प्रथम तल के उपर द्रितीय तल पर दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा थाl पक्ष को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा-27 एवं 28 के अन्तर्गत दिनांक 07.11.23 को कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस पारित की गयी है, जो पक्ष को प्राप्त है। परन्तु पक्ष द्वारा अनवरत निर्माण किये जाने पर आज दिनांक 07.11.23 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से सील की कार्यवाही की गयी।
जोनल अधिकारी, गौरव जय प्रकाश सिंह, अवर अभियंता, रामचंद्र
वार्ड-दशाश्वमेध
वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत श्री संजय वाही पुत्र स्व० प्रकाश वाही द्वारा भवन संख्या-डी०58/12-ए-56, गाँधी नगर सिगरा, वाराणसी पर पूर्व स्वीकृत बी+जी+2 तल के विपरीत सेट बैक को कवर करते हुए पूर्व निर्मित बी+जी तल के ऊपर प्रथम तल पर स्लैब हेतु शटरिंग का कार्य लगभग 35x70 फीट के माप में अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर पक्ष को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम् 1973 की धारा-27 एवं 28 के अन्तर्गत दिनांक 04.11.23 को कारण बताओ एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस पारित की गयी है। जो मौके पर चस्पा भी किया गया था। इसके बावजूद पक्ष द्वारा निर्माण कार्य जारी रखने के कारण शिकायत प्राप्त होने पर आज दिनांक 07.11.23 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से सील की कार्यवाही की गयी।
जोनल अधिकारी, चन्द्रभानु, अवर अभियंता, विनोद कुमार
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन-मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट अथवा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।