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Varanasi Crime:राधेश्याम गुप्ता ने अपने जमीन कब्जा को लेकर की प्रेस वार्ता

Varanasi Crime: सभी परिवार को जान से मारने की धमकी, दो दर्जन मुकदमाओं एवं भूमाफिया चन्द्रभूषण मेरे मकान को जबरी कब्जा कर रहा है

Varanasi Crime:राधेश्याम गुप्ता ने अपने जमीन कब्जा को लेकर की प्रेस वार्ता 

राधेश्याम गुप्ता पुत्र स्व० बसन्त लाल गुप्ता उम्र लगभग 78 वर्ष निवासी बबुआ का पोखरा पुलिस लाइन रोड मीरजापुर का निवासी है। प्रार्थी विगत कई वर्षों से न्यूरो शुगर एवं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है एवं मेरी पत्नी भी उम्र जनित बिमारियों से ग्रसित होने के कारण चिकित्सा एवं देखभाल हेतु अपनी विधवा पुत्री संध्या गुप्ता के साथ बनारस में जान बचाने की डर से हूँ और प्रार्थी के मकान में एक किरायेदार रहता है जिसका नाम चन्द्रभूषण उपाध्याय है तथा उसके पिता का नाम गुलाब शंकर उपाध्याय उर्फ गुलाबधर पाण्डेथ है एवं  गुलाबधर पाण्डेय उर्फ गुलाब शंकर पिता स्व० गिरजा शंकर उपाध्याय ग्राम रामचन्दरपुर पोस्ट भैसा जिला मीरजापुर थाना कछवा है। हाल पता मु०-बबुआ का पोखरा पुलिस लाइन थाना-  कोतवाली शहर जिला मीरजापुर का निवासी है।

प्राथी के मकान में विपक्षी संख्या-1 चन्द्रभूषण उपाध्याय चार कमरे में कब्जा किये है और प्रार्थी के उपर वाले कमरे में सामान भी रखा था सारा सामान बेच दिए वो भी विपक्षी ताला बन्द कर दिये है। हम लोगों ने चन्द्रभूषण के खाते में डाले हैं जो वह लिखित में (सत्तर हजार) 70.000/- रूपया UPI TRANSACTION ID 416465425034 दिनांक 12.06.2024 एवं UPI ID 41646545927 दिनांक 12.06.2024 को 20.000/- रूपया (बीस हजार रूपया) दिया और विपक्षी सादे कागज पर अपना हस्ताक्षर बनाया है कहा कि दिनांक 16.06.2024 को प्राथी का मकान खाली कर देगें साक्ष्य के रूप में छायाप्रति संलग्न है। न ही प्रार्थी को किराया दे रहा है और जबरजस्ती मकान पर कब्जा करके बैठा हुआ है कहते है कि कई फर्जी मुकदमा में फसा दूंगा इतिहास है मेरा सिविल सूट कर दूंगा और पूरे और विपक्षी ने प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि पूरे खानदान को जान से मरवा दूंगा और पिस्टल, रिवाल्वर निकाल कर सीने पर लगाता है, उसके डर के मारे  वाराणसी में छुपे है हम लोगों को मानसिक प्रताणना एवं शारीरिक हम लोगों के साथ कभी भी हाट अटैकबी०पी० हो जायेगी। उसके हाथो से मरने से अच्छा होगा कि हम लोग पूरा खानदान एक साथ जान दे देगें।

विनोद कुमार पाण्डेय निजी सचिव एवं  दीपक जी आई०ए०एस० हैं उन्हीं के अन्डर में है। (अपर मुख्य सचिव) माध्यमिक का फोन अधिकारियों के यहां आता है हमेशा चन्द्रभूषण कहते हैं जे०डी० मीरजापुर या डी०आई०ओ०एस० मीरजापुर को फोन करता रहता हूँ सब डर के हमारी सुनते है। सब हमारे पक्ष में काम करते हैं। चाहे थाना हो या चौकी हमारे रिश्तेदार है हमेशा इनके नाम का धमकी देते रहेत है एवं भाजपा के कुछ वरिष्ठ लोग भी है जो इनकी जालसाजी में सम्मिलित रहते हैं। एक नाम इन्द्रभूषण उपाध्याय है प्राइमरी स्कूल कछवा में और एक डाक्टर है मीरजापुर में ये दोनों लोग फर्जी कागजात बनाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने बाबा को बनाकर नौकरी पाये है। जबकि इनके बाबा कछवां थाना के रजिस्टर में मुजरीम है डकैती किया करते एवं अपराधी है।

Varanasi Crime: सभी परिवार को जान से मारने की धमकी, दो दर्जन मुकदमाओं एवं भूमाफिया चन्द्रभूषण मेरे मकान को जबरी कब्जा कर रहा है

 इनके उपर दो दर्जन के लगभग मुकदमा है इन्होंने कुछ लोगों का जमीन अपने फर्जी कागजात बनाकर अपने नाम किया और बेच दिया है  चन्द्रभूषण 30 अनेकों लोगों से नौकरी के नाम पर पैसा लिया उस पर मुकदमा है। इन्होंने जज एवं अनेकों अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर बनवाकर कूटरचित स्वहित में लाभ लिया है उस पर मुकदमा है जो मैं कुछ आप के समक्ष साक्ष्य के साथ मु०नं० सही छायाप्रति दे रहा हूँ। मीरजापुर जज की छुट्टी में भी उनका हस्तान्तरण कर हाईकोर्ट में भेजा है जिसकी जांच चल रही है तीन बाबू अभी लम्बित है।

1. आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन अन्वेषण संख्या-54/2019 धारा 419. 420. 467, 468, 409 है जो सरकारी धन का गमन है। छायाप्रति संलग्न है।

2. सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी के पत्रांक 1418/आई 3853/2017-18/वाराणसी दिनांक 06.08.2017 को उन्होंने लिखा है प्रथम सूचना दर्ज के लिए न ही मेरा हस्ताक्षर है न मोहर है स्वहित में लाभ लेते हुए कूटरचित कागज बनाकर  चन्द्रभूषण पुत्र गुलाबधर पाण्डेय उर्फ गुलाब शंकर ग्राम रामचन्दपुर पो० भैंसा, थाना कछवां जिला मीरजापुर साक्ष्य के रूप में छायाप्रति संलग्न है।

3. मु०अ०सं० 239/14 अन्तर्गत धारा 147, 149, 342, 353, 504, 527 आई०पी०सी० साक्ष्य के रूप में छायाप्रति संलग्न है।

4. वाद स0 413/014 धारा 467, 468, 419, 420, 471, 406, आई०पी०सी० है साक्ष्य के रूप में छायाप्रति संलग्न है।

5 मु0नं0 314/18 घारा 419, 420, 467, 468, 409, आई०पी०सी० साक्ष्य के रूप में संलग्न है।

6. मु0नं0 142/19 धारा 419, 420, 467, 468, 409 आई०पी०सी० साक्ष्य के रूप में संलग्न है।

7. मु0नं0 427/17 धारा 419, 420, 467 468, 469, 471 थाना कछवा साक्ष्य के रूप
में संलग्न है।

8. मु०नं0 430/14 धारा 467, 468, 420 आई०पी०सी० साक्ष्य के रूप में संलग्न है।

9. मु0नं0 412/14 धारा 420, 406 आई०पी०सी० साक्ष्य के रूप में छायाप्रति संलग्न है।

10. जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच कराई अनेको गमन का जिसमें ये बड़े भूमाफिया एवं अपराधी साक्ष्य सही पाया गया है उसकी साक्ष्य के रूप में छायाप्रति संलग्न है। अनेकों अपराध इनके है आप इनके डी०सी०आर०बी० आपराधिक इतिहास जौनपुर वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र, भदोहीं अन्य जिलों से मंगा कर पुष्टी कर लीजिये !

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