खबरदार! कलेक्ट्रेट और न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया तो होगी सख्त कार्रवाई...
वाराणसी। कलेक्ट्रेट प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, राजनीतिक गतिविधियों और ज्ञापन कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार कलेक्ट्रेट और न्यायालय परिसर क्षेत्र के भीतर किसी भी संगठन, राजनीतिक दल या समूह को धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, राजनीतिक सभा अथवा ज्ञापन सौंपने की अनुमति नहीं होगी। इस पूरे क्षेत्र को ऐसे आयोजनों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि आमजन और विभिन्न संगठनों को अपनी मांगें रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। विरोध प्रदर्शन और धरना कार्यक्रमों के लिए शास्त्री पुल के निकट निर्धारित धरना स्थल का उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन ने सभी संगठनों से निर्धारित स्थान पर ही अपने कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर में राजनीतिक गतिविधियां कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि सरकारी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्ट्रेट प्रशासन ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
