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वाराणसी चेतगंज पुलिस का गुड वर्क, गैंगेस्टर एक्ट के 2 अभियुक्त गिरफ्तार

वाराणसी चेतगंज पुलिस का गुड वर्क, गैंगेस्टर एक्ट के 2 अभियुक्त गिरफ्तार

वाराणसी। पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरट वाराणसी द्वारा जनपद में होने वाली लूट व वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के मार्गदर्शन में दिनाँक 29.11.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 185/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 30.11.2024 को चेतगंज पुलिस टीम द्वारा गैंग लीडर तुषार जायसवाल उर्फ बाबू पुत्र मुसई जायसवाल उर्फ रामनारायण की गिरफ्तारी समय करीब 04.45 बजे अभियुक्त उपरोक्त के निवास स्थान ए 34/4 क तेलियाना हनुमान फाटक थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी से एवं गैंग सदस्य हफीजुर्रहमान उर्फ राहुल पुत्र अजीज उर्फ शेरू निवासी ग्राम मन्नापुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली की गिरफ्तारी समय करीब 06.15 बजे रामनगर पुल के पास से की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी पर दिनांक 29.11.2022 को मु0अ0सं0 185/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना थाना प्रभारी जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सम्पादित की जा रही है। आज दिनाँक-30.11.2024 को अभियोग उपरोक्त में नामजद/वांछित गैंग लीडर तुषार जायसवाल उर्फ बाबू के अंकित पते पर दबिश दी गयी तो अभियुक्त उपरोक्त अपने घर के बाहर मौजूद मिला जहाँ पर अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 04.45 बजे मौके पर पुलिस हिरासत में लिया गया। तत्पश्चात् अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद/वांछित सह अभियुक्त हफीजुर्रहमान उर्फ राहुल पुत्र अजीज उर्फ शेरु के बारे में जानकारी कर मै प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ अभियुक्त हफीजुर्रहमान उर्फ राहुल की तलाश में रामनगर पुल के पास पहुँचा जहाँ अभियुक्त हफीजुर्रहमान उर्फ राहुल उपरोक्त मौजूद मिला, जिसको कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 06.15 बजे मौके पर गिरफ्तार किया गया।


गैंग लीडर तुषार जायसवाल उर्फ बाबू व गैंग सदस्य हफीजुर्रहमान उर्फ राहुल द्वारा कारित अपराधों के संबंध में पूछने पर अभियुक्तगण उपरोक्त अपने जुर्म के सम्बन्ध मांफी मांगते हुए शेष सफाई जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय में देना बता रहे हैं।

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