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हाईकोर्ट ने कहा- ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की होगी कार्बन डेटिंग

हाईकोर्ट ने कहा- ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की होगी कार्बन डेटिंग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए एक कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को इस आदेश की मान्यता दी है। इस आदेश के अनुसार, ASI को शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करने का अनुरोध किया गया है। ताकि इसकी मूल्यांकन किया जा सके। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके लिए केवल दस ग्राम से ज्यादा हिस्सा नहीं लिया जाना चाहिए।

इस शिवलिंग की खोज मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर में हुई थी। वाराणसी जिले के एक जज ने इसके कार्बन डेटिंग के मांग करने वाले अर्जी को खारिज कर दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए कथित शिवलिंग की ताजगी शुरू हो गई है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को आदेश दिया है कि शिवलिंग के अपर पार्ट का विस्तृत सर्वे करें। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वे के लिए सिर्फ़ दस ग्राम से ज्यादा हिस्सा लिया जाएगा।

यह शिवलिंग विवादित परिसर में 16 मई 2022 को खोजा गया था। वाराणसी जिला के एक न्यायाधीश ने कार्बन डेटिंग के लिए अर्जी करने पर इनकार कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में न्यायिक आदेश जारी किया है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराए जाएं। यह निर्णय विवादों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ASI ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफा दिया था


साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है। इस मामले में ASI ने गुरुवार को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।

इससे पहले 20 मार्च को हुई सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से कोर्ट ने पूछा था कि क्या शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है? याची अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस जांच से शिवलिंग की आयु का पता चल सकेगा, पर अभी तक ASI ने हाईकोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ASI को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया था।

ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, "हाईकोर्ट में हमने याचिका दायर की थी कि ज्ञानवापी परिसर में 16 मई 2022 को जो शिवलिंग बरामद हुआ है, उसकी साइंटिफिक जांच कराई जाए। जिला कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को हमारी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि साइंटिफिक जांच से शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी।

ASI ने हाईकोर्ट के समक्ष 52 पेज की रिपोर्ट पेश की है। इसमें IIT रुड़की, IIT खड़गपुर समेत कई संस्थानों के एक्सपर्ट ने बताया कि अब ऐसे कई तरीके हैं, जिससे शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना जांच की सकती है। हाईकोर्ट ने ASI की इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया है। साथ ही शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं।

मुस्लिम पक्ष बोला- परिसर सील, तो कैसे होगी जांच
मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी के यासीन ने कहा कि जो जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है, वहां कैसे जांच होगी। रमजान में हम लोगों की ओर से दी याचिका में कोर्ट ने परिसर में अस्थाई वुजूखाना और टॉयलेट बनाने की बात कही थी। लेकिन, परिसर सील होने से यह व्यवस्था परिसर के बाहर दी गई।

सुरक्षा के साथ होगा सर्वे- हिंदू पक्ष के वकील
वहीं राखी सिंह के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने परिसर की सुरक्षा को लेकर वुजूखाने वाली जगह को सील किया है। सील से अर्थ है कि वहां पर कोई छेड़छाड़, नुकसान, निर्माण या तोड़फोड़ न हो। आज आए फैसले के अनुसार, ASI का सर्वे पूरे सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। हाईकोर्ट में इसी पर सहमति बनी है।

वाराणसी कोर्ट में 22 मई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने ASI के वकीलों से कहा है कि वाराणसी जिला कोर्ट के समक्ष 22 मई को पेश हों। इसके बाद जिला कोर्ट इस मामले में आगे आदेश देगा कि कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अब शिवलिंग का सर्वे होना है यह तय हो चुका है। पहले इस पर संशय था। अब वाराणसी जिला कोर्ट तय करेगी कि किस तरह से शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराया जाना है।

क्या होती है कार्बन डेटिंग?


कार्बन डेटिंग विधि का इस्तेमाल कर के किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के माध्यम से लकड़ी, कोयला, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु की गणना की जा सकती है। इस विधि से ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं, उनकी आयु की गणना की जा सकती है।

कार्बन डेटिंग की विधि में कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का अनुपात निकाला जाता है। किसी पत्थर या चट्‌टान की आयु का पता लगाने के लिए उसमें कार्बन 14 का होना जरूरी होता है। अमूमन 50 हजार साल पुरानी चट्टानों में कर्बन 14 पाया ही जाता है पर अगर नहीं भी है तो इस पर मौजूद रेडियोएक्टिव आइसोटोप विधि से आयु का पता लगाया जा सकता है।

कार्बन डेटिंग के विधि की खोज 1949 में अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंक लिबी और उनके साथियों ने किया था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1960 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्बन डेटिंग की मदद से पहली बार लकड़ी की उम्र का पता लगाया गया था।

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