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आईसीएआई वाराणसी शाखा में जीएसटी और नए इनकम टैक्स एक्ट पर सेमिनार आयोजित

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वाराणसी। द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की वाराणसी शाखा द्वारा शनिवार को महमूरगंज स्थित होटल बालाजी पैलेस में “जीएसटी” विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं कर विशेषज्ञों ने नए इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी ट्रिब्यूनल से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

सेमिनार की अध्यक्षता शाखा की वरिष्ठ सदस्य सीए रश्मि केसरवानी एवं पूर्व अध्यक्ष सीए संजय ओझा ने की। कार्यक्रम का संचालन सीए तन्वी सिंह एवं सीए दिव्य भरद्वाज ने किया।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता सीए प्रेरणा किशोर पेशोरी ने “इनकम टैक्स एक्ट 2025 एवं इनकम टैक्स रूल में बदलाव और प्रभाव” विषय पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो वर्ष 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। उन्होंने कहा कि नए कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन भाषा और प्रक्रियाओं को पहले की तुलना में काफी सरल बनाया गया है।

सीए प्रेरणा पेशोरी ने बताया कि नए एक्ट के तहत करदाताओं को अपने डेटा स्टोरेज और क्लाउड उपयोग की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही सैलरी से जुड़े कुछ करमुक्त अलाउंस की सीमा भी बढ़ाई गई है।

कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में वक्ता सीए गौरव गुप्ता ने “जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने में समस्या एवं उनका समाधान” विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि GSTAT यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी मामलों में दूसरी स्तर की अपील अथॉरिटी है। उन्होंने अपील दाखिल करने में आने वाली प्रक्रियात्मक एवं व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम के अंत में शाखा सचिव सीए रंजीत कुमार पांडेय एवं कोषाध्यक्ष सीए नमन कपूर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस अवसर पर शाखा उपाध्यक्ष सीए विकास द्विवेदी, सिकासा अध्यक्ष सीए नमन कपूर, कार्यकारिणी सदस्य सीए श्रीप्रकाश पांडेय, पूर्व अध्यक्ष सीए नीरज कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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