वाराणसी। नगर निगम की ओर से संपत्ति कर (गृहकर, जलकर एवं सीवरकर) के भुगतान पर दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि है। इसके बाद कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी और उन्हें पूरा कर अदा करना होगा।
नगर निगम के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक शहर के 84,386 भवन स्वामियों ने नकद, चेक और ऑनलाइन माध्यम से 69.30 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा किया है। इनमें 37,151 करदाताओं ने ऑनलाइन माध्यम से 35 करोड़ रुपये का कर जमा किया है।
नगर निगम की सीमा में लगभग 2.33 लाख भवन गृहकर के दायरे में आते हैं। इनमें से अभी भी करीब 1.48 लाख भवन स्वामियों ने कर जमा नहीं किया है। ऐसे करदाताओं के पास 12 प्रतिशत तक की छूट का लाभ लेने के लिए केवल एक दिन का समय शेष है।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि सात मई से शुरू हुए कर भुगतान अभियान के तहत सभी करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन माध्यम से कर जमा करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है। इस प्रकार ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को कुल 12 प्रतिशत की रियायत मिल रही है।
उन्होंने बताया कि भवन स्वामी घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी आसानी और सुरक्षित तरीके से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम के आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 86018 72601 पर "Hi" लिखकर संदेश भेजना होगा। इसके बाद करदाता को डिजिटल बिल प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सीधे ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
नगर निगम ने सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले कर जमा कर उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं, ताकि अतिरिक्त वित्तीय भार से बचा जा सके।
