हिंदू जन जागृति समिति द्वारा शास्त्री घाट पर हिंदू जन जागरण आंदोलन

हिंदू जन जागृति समिति द्वारा सनातन धर्म पर अत्यंत आछेप
जनक व्यक्तब्य करने वाले मंत्री उदय निधि स्टालिन, मंत्री प्रियांक खड़गे तथा सांसद ए राजा को तत्काल गिरफ्तार करके, उनके मंत्री पद छीन लिया जाए।
वाराणसी में आज शास्त्री घाट पर हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन में तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि स्टालिन, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खडगे और सांसद ए राजा जो कि सनातन धर्म पर आपत्तिजनक व्यक्तब्यों पर समाज में धार्मिक तनाव एवं संघर्ष की स्थिति पैदा की है। उन्होंने अपने आछेप जनक कथनों के लिए माफी भी नहीं मांगी। साथ में ही अपनी बातों पर अडिग है। इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं काफी आहत हुई है। तथा पूरे देश में रोष का वातावरण बना हुआ है।
इसलिए इन तीनों पर हेट स्पीच प्रकरण के अपराध में अपराध प्रविष्टि कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस मांग हेतु शास्त्री घाट वरूणा पुल पर हिंदू संगठनों ने हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन किया। समिति का कहना है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन जहां बहुसंख्यक समाज के धर्म पर अत्यंत निचले स्तर पर जाकर निंदा की जा रही है। इसे अभिब्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देखा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
यदि उपरोक्त तीनों आरोपियों पर अपराध प्रविष्ट कर उन्हें दंड नहीं दिया गया तो देश की शांति एकता और अखंडता संकट में पड़ जाएगी। देश में दंगे करने का इन आरोपियों का उद्देश्य सफल होगा। इन्हीं सब के कारण स्थितियां नियंत्रण के बाहर चली गई, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी।
इसलिए इन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग समय की है। आंदोलन में यह भी मांग की गई कि इस्लाम पर आधारित "हलाल" व्यवस्था गैर मुसलमान जनसंख्या पर थोप कर धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले हलाल प्रमाण पत्र प्राधिकरण को मान्यता न दिया जाए।
यदि भारत सरकार को इस्लामी देशों में निर्यात करने हेतु हलाल प्रमाण पत्र प्रणाली की आवश्यकता हो तो सरकार एफ. एस. एस.ए. आई अथवा एफडीए अथवा अल्पसंख्यक मंत्रालय को इसके लिए अधिकृत करें। इसके साथ ही समिति द्वारा कुछ अन्य मांग भी रखी गई है। जैसे कि तमिलनाडु के मंत्री उदय निधि स्टालिन, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खडगे और सांसद ए राजा इन सभी पर आपराधिक दंड संहिता और 1973 की धारा 196 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए।
साथ ही उन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153(A), 153(B), भी 295( ए), 298,505 तथा आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध तत्काल प्रविष्ट किया जाए। आतंकवादी के अधिनियम में फंसे आरोपियों की कानूनी सहायता करने वाले जमीयत उलेमा ए हिन्द ( विशेष धर्म पर आधारित संस्था ) ऐसी निजी संस्था को बड़ी धनराशि वसूलकर हलाल प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति न दी जाए। यह उक्त मांगे हिंदू जनजागृति समिति द्वारा की गई है।