×

Varanasi Gyanvapi Masjid: कोर्ट का आदेश, अब ताला तोड़कर खुलेगा मस्जिद का तहखाना

Varanasi Gyanvapi Masjid: कोर्ट का आदेश, ताला तोड़कर खुलेगा मस्जिद का तहखाना

वाराणसी।ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट का आया बड़ा फैसला। पिछले 3 दिनों से सुनवाई चल रही थी, जिसका आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि कल तक दोनों पक्षों की सुनवाई हो गयी थी। फैसला आज 12 बजे के बाद आना था।

 


कोर्ट का आदेश

 

कोर्ट ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कमिश्नर अजय कुमार मिश्र अपने पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को अपने पद पर बने रहने के साथ ही यह आदेश दिया है कि 17 मई के पहले सर्वे कराकर  कोर्ट को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें। 

 


कोर्ट कमिश्नर ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का समय तय किया है। आपको बता दें कि अब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा।

 

सर्वे के दौरान वादिनी गण, प्रतिवादी गण, अधिवक्ता गण, एडवोकेट कमिश्नर व उनके सहायक तथा कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति सर्वे की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होगा। अधिवक्ता कमिश्नर पक्षकारों द्वारा बताए गए सभी जगहों पर फोटो व वीडियोग्राफी के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

 

 

कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है या कहीं पर ताला बंद किया गया हो तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताला को खुलवाकर या तोड़कर कमीशन की कार्यवाही संपन्न करवाएं। 

कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी एवं पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को यह आदेशित किया है कि कमीशन की कार्यवाही संपूर्ण करवाने की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भी कोर्ट ने निर्देशित किया है कि संबंधित कार्रवाई का वह पर्यवेक्षण करेंगे, जिससे कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी कमीशन कार्यवाही को टालने का कोई बहाना ना बना सक। कमीशन कार्यवाही का समय प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक लगातार प्रत्येक दिन जब तक कमीशन कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है तब तक चलेगी।

यदि कमीशन कार्यवाही में किसी के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन उसके खिलाफ तुरंत एफ आई आर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी  किसी भी दशा में कमीशन की कार्यवाही नहीं रोकी जाएगी चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या ना किया जाए। कमीशन कार्यवाही लगातार चलती रहेगी।

आदेश की कॉपी - 

यहाँ देखें वीडियो -

Share this story