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वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा- किसी भी होटल व्यवसायी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे

वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा- किसी भी होटल व्यवसायी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे

वाराणसी के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशाला 30 सितंबर तक हर हाल में 8 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ले लें। यह निर्देश वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दिया था। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि किसी भी होटल व्यवसायी का उत्पीड़न कतई न होने पाए। सभी विभाग होटल व्यवसायियों का हरसंभव सहयोग करें।

 

 

 

होटल व्यवसायी 15 अक्टूबर तक सरकारी औपचारिकताएं पूरी कर लें। सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर अपने होटलों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें और सभी जरूरी उपकरण जरूर लगवाएं।

डीएम ने 15 सितंबर को जारी किया था निर्देश

बीती 15 सितंबर को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशाला संचालक नगर निगम, विद्युत सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, पर्यटन विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण से NOC लेकर सराय एक्ट के तहत अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन करा लें।

होटन व्यवसायियों और प्रशासन के अफसरों के साथ हुई बैठक में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि 20-25 कमरों में संचालित होने वाले छोटे होटल को प्रदूषण संबंधी नियम को लेकर कुछ सीमा तक शिथिलता बरती जाएगी। जो वॉटर टैक्स देते हैं और सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं, उन्हें एसटीपी की जरूरत नहीं है। जी+3 अथवा 15 मीटर ऊंचाई तक के होटलों में फायर सिस्टम नियमों में भी कुछ हद तक शिथिलता बरती जाएगी। आवासीय अथवा वर्ष 1970 से पहले से संचालित होटलों को हाउस टैक्स की रसीद दिखाने पर वह मान्य होगा। 

उधर, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि होटलों में अग्निशमन यंत्र लगवाया जाना अनिवार्य है। किसी भी होटल में ड्रग्स का सेवन कतई नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी सूचना हो तो पुलिस को गोपनीय तरीके से उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक दशा में होटल में कानून का पालन होना चाहिए। सभी होटलों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है। स्पा की आड़ में कोई भी अवैध गतिविधियां नहीं होनी चाहिए।

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