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Up News: सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और एक करोड रुपए जुर्माना देना पड़ेगा

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 Up News: सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और एक करोड रुपए जुर्माना देना पड़ेगा

मुन्ना भाई को अब सर्किट भी नही बचा पायेगा इस आदेश से पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा से पास अब राज्यसभा में भेजा जाएगा।


सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को 10 साल की जेल और एक करोड रुपए जुर्माना देना पड़ेगा । केंद्र सरकार ने मंगलवार 6 फरवरी को इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत संस्थाओं की रोकथाम )बिल पास कर दिया है अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा यह बिल कानून बनता है तो पुलिस बिना किसी वारंटी के संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपी को जमानत नहीं मिलेगा और इन अपराधों को समझौते से भी नहीं सुलझाया जा सकेगा ।

हालांकि प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले उन बच्चों को टारगेट नहीं किया जाएगा जो जानबूझकर इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा चीटिंग और गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए फेक वेबसाइट बनाने फर्जी एग्जाम  करने के लिए नकली एडमिट कार्ड व ऑफर लेटर जारी करने जैसे गैर कानूनी काम को भी इस बिल में शामिल किया गया है।

पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के प्रावधान दोषी व्यक्तियों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना , अन्य पर एक करोड़ का जुर्माना और संपत्ति जब्त की जाएगी दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के दोषी को तीन से 5 साल की जय 10 लाख का जुर्माना
दोषी संस्थान के डायरेक्टर मैनेजमेंट या इंचार्ज के दोषी मिलने पर भी उनके लिए भी 3 से 10 साल की सजा और एक करोड़ का जुर्माना है

संस्थान की मिली भगत साबित होने पर आरोपी संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा ऐसे संस्थान पर एक करोड़ का जुर्माना और संपत्ति जब्त की जाएगी अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और एक करोड़ तक का जुर्माना बिल के दायरे में केंद्र सरकार से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाएंl

बिल कानून का रूप ले लेता है तो यूपीएससी एसएससी रेलवे भर्ती बोर्ड बैंकिंग नीट मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाएं इसके दायरे में रहेगी यह बिल 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा इसके साथ ही यह राज्यों की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा क्योंकि कई राज्यों में नकल को लेकर अपने कानून हैl

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