×

भाभी की जलाकर हत्या में तीन देवरों को उम्रकैद

भाभी की जलाकर हत्या में तीन देवरों को उम्रकैद

बुलंदशहर अपर सत्र न्यायाधीश डा. मनु कालिया के न्यायालय ने सिकंदराबाद क्षेत्र में संपत्ति के लालच में विधवा भाभी की हत्या में तीन अभियुक्त देवरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वाद विचाराधीन के दौरान एक आरोपी सास की मौत हो गई थी।

 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि नवंबर 2012 को सिकंदराबाद कोतवाली में वादी राशिद पुत्र यूसुफ निवासी काजीखेल थाना पहासू ने तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार उसकी बहन अनीसा का निकाह सिकंदराबाद क्षेत्र में हुआ था। अनीसा के पति की करीब डेढ वर्ष पूर्व मौत हो गई थी।

अनीसा अपने बच्चों के साथ पति के घर मोहल्ला चौधरीबाड़ा (सिकंदराबाद) में रहती थी। बड़े भाई की मौत के बाद उसके छोटे भाइयों को संपत्ति का लालच था । 24 नवंबर 2012 की शाम को अनीसा अपने बेटी आयशा के साथ घर में थी।

अनीसा के देवर अलीम, अजीज व कलाम पुत्र अब्दुल करीम तथा सास बानो पत्नी अब्दुल करीम घर में घुस आए और अनीसा पर केरोसीन उड़ेलकर आग लगा दी।

Share this story