श्रावण मास 2026: कांवड़ यात्रा को लेकर मिर्जापुर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू, 31 जुलाई से 28 अगस्त तक भारी वाहनों पर रोक
मिर्जापुर। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिर्जापुर पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था 31 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी।
पुलिस के अनुसार, इस अवधि में शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि एंबुलेंस, स्कूल वाहन, डेयरी वाहन, पेट्रोलियम, फायर सर्विस, पुलिस तथा फल-सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों को जरूरत के अनुसार छूट दी जाएगी।
इन दिनों लागू रहेगा डायवर्जन
पुलिस प्रशासन ने बताया कि डायवर्जन व्यवस्था मुख्य रूप से शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को लागू रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर मंगलवार और बुधवार को भी कांवड़ियों की संख्या के अनुसार इसे लागू किया जा सकता है।
शहर में इन स्थानों से नहीं मिलेगा भारी वाहनों को प्रवेश
कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश गैपुरा, समोगरा बाईपास करनपुर, यादव चौराहा (रामटेक चौराहा), भटौली पुल और चील्ह पिकेट सहित कई प्रमुख प्रवेश बिंदुओं से प्रतिबंधित रहेगा।
इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा रूट डायवर्जन
पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान के अनुसार रॉबर्ट्सगंज तिराहे से मड़िहान जाने वाले चार पहिया और तीन पहिया वाहनों को बरौधा, भरुहना, आमघाट, चुनार और नारायणपुर मार्ग से भेजा जाएगा। राजगढ़ तिराहे से मड़िहान होकर मिर्जापुर आने वाले वाहनों को सक्तेशगढ़ और चुनार मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। घोरावल, हिंदवारी मोड़, सोनभद्र और रीवा की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।
शास्त्री ब्रिज से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसे वाहनों को गोपीगंज, औराई, वाराणसी अथवा प्रयागराज की ओर मोड़ा जाएगा। चुनार, बरकछा, लालगंज और समोगरा बाईपास से आने वाले वाहनों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी दिन कांवड़ यात्रियों की संख्या अधिक रहती है तो आवश्यकता पड़ने पर हल्के एवं यात्री वाहनों का भी डायवर्जन किया जा सकता है। ऐसे में वाहन चालकों से पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
पुलिस प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रथम सावन सोमवार (3 अगस्त) के लिए डायवर्जन 31 जुलाई सुबह 6 बजे से 3 अगस्त रात 10 बजे तक लागू रहेगा। द्वितीय सोमवार एवं शिवरात्रि (10-11 अगस्त) के अवसर पर 7 अगस्त सुबह 6 बजे से 11 अगस्त रात 10 बजे तक डायवर्जन प्रभावी रहेगा।
तृतीय सोमवार एवं नाग पंचमी (17 अगस्त) के लिए 14 अगस्त सुबह 6 बजे से 17 अगस्त रात 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। चतुर्थ सोमवार (24 अगस्त) के लिए 21 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त रात 10 बजे तक डायवर्जन जारी रहेगा।
वहीं रक्षाबंधन (28 अगस्त) के अवसर पर 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस अवधि में श्रद्धालुओं और आमजन से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा पुलिस द्वारा जारी यातायात निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
इन वाहनों को मिलेगी विशेष छूट
डायवर्जन व्यवस्था के दौरान एंबुलेंस, स्कूल बस, डेयरी वाहन, पेट्रोलियम आपूर्ति वाहन, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन तथा फल-सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
पुलिस ने जारी की अपील
मिर्जापुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि श्रावण मास के दौरान निर्धारित तिथियों पर अनावश्यक यात्रा से बचें और यात्रा से पहले वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेकर ही निकलें। प्रशासन ने नागरिकों से यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करने का भी अनुरोध किया है।
