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मेरठ ब्लू ड्रम केस कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्कान-साहिल को मौत की सजा!

मेरठ ब्लू ड्रम केस कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्कान-साहिल को मौत की सजा

मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों को सौरभ की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यह सजा सुनाई। इस मामले ने अपने वीभत्स घटनाक्रम के कारण देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं।

 

नीले ड्रम में छिपाया था शव

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। बाद में दोनों के बीच पारिवारिक विवाद हुआ। इसी दौरान मुस्कान की नजदीकियां साहिल शुक्ला से बढ़ गईं। सौरभ के विदेश से लौटने के बाद मार्च 2025 में उसकी हत्या कर दी गई।

जांच के मुताबिक, तीन मार्च 2025 की रात सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद चाकू से हमला किया गया। हत्या के बाद शव के चार टुकड़े कर उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए।

18 मार्च को हुआ था हत्याकांड का खुलासा

18 मार्च 2025 को मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर नीले ड्रम से सौरभ के शव के अवशेष बरामद किए गए। पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मामले की विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया।

577 दिन बाद दोषी करार, अब सुनाई गई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने 30 सितंबर 2026 को दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। बुधवार, 14 अक्टूबर को अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सौरभ के परिजनों ने पहले ही दोषियों के लिए कठोरतम सजा की मांग की थी।

इस फैसले के बाद चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

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