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अयोध्या में हाईकोर्ट ने मंजूर की कृपानिधान तिवारी की जमानत याचिका

अयोध्या में हाईकोर्ट ने मंजूर की कृपानिधान तिवारी की जमानत याचिका
अयोध्या। अखिल भारतीय चाणक्य चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक पंडित कृपा निधान तिवारी एवम श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष की जमानत प्रार्थना पत्र को उच्च न्यायालय ने बहस सुनने के बाद मंजूर कर ली है। उनकी पांच साल की सजा पर भी न्यायालय ने रोक लगा दी है इसी मामले में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भी सजा पाकर जेल में निरूद्ध है उनकी जमानत अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।यह जानकारी उनके कौशलपुरी कॉलोनी अयोध्या के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रमा निवास पाठक व वाई वी मिश्र ने संयुक्त रूप से दिया है।

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