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यूपी में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा

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बहराइच। पिता और पुत्री जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले एक वहशी को बहराइच में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले की रिपोर्ट आरोपी की पत्नी ने थाने में दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दिया और फिर अदालत ने मामले की सुनवाई कर फांसी की सजा मुकर्रर की है। 

अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) रेप एंड पॉक्सो एक्ट बहराइच नितिन पांडेय ने नाबालिग बेटी से रेप करने वाले सगे पिता को मृत्युदंड की सजा दी है। दुष्कर्मी की जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक फांसी के फंदे पर लटकाने के आदेश दिए हैं। पीड़िता को न्यायालय ने शुजा नाम से सम्बोधित किया। 

जिले के सुजौली थाना क्षेत्र के सुजौली निवासी एक पत्नी ने अपने पति पर नाबालिग बेटी (15) से दुष्कर्म करने का प्रार्थना पत्र बीते 25 अगस्त को स्थानीय पुलिस को दिया. शिकायती पत्र पढ़कर पुलिस के होश उड़ गए. पत्नी ने पति द्वारा जबरन नाबालिग बेटी के साथ पिछले दो वर्ष से लगातार रेप करने का जिक्र किया गया. पुलिस ने रेप व पॉक्सो के तहत दुष्कर्मी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर विवेचना शुरू कर दी। 

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पीड़ित पत्नी ने न्यायालय को बताया कि उसके पति ने बेटी का निकाह समाज को दिखाने के लिए कर दिया था, बाद में वह उसे वापस घर ले आया। पानी जब सिर से ऊपर हो गया तब पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। 

बेटे ने अपने पिता की करतूत के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी।  विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह ने इस गंभीरतम प्रकरण में दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग न्यायाधीश से की। पुलिस की त्वरित जांच पड़ताल पर संतोष व्यक्त किया गया। 

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