चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू, कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई, डीएम ने गठित की टीमें
चंदौली। जिले में चीनी की किल्लत और मनमाने दामों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर स्टॉक सीमा लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर जिले में व्यापारियों के चीनी स्टॉक की सघन जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
नियमों के अनुसार, कोई भी चीनी डीलर स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। इसके अलावा किसी भी समय 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भंडारण अवधि की गणना में स्टॉक प्राप्त होने के पहले दिन को भी शामिल किया जाएगा।
सभी चीनी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अद्यतन करनी होगी।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। चीनी के भंडारण की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।
जांच के दौरान यदि किसी व्यापारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक पाया जाता है या तय कीमत से अधिक दाम वसूलने की शिकायत सही मिलती है तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिले में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में नागरिक किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही चीनी की खरीदारी करें।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई व्यापारी चीनी की कालाबाजारी करता है या निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी के मोबाइल नंबर 7839564808 या जिला खाद्य विपणन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7839565148 पर दी जा सकती है।
