तेज बारिश और हवाओं से फसल नुकसान पर बीमा का लाभ, 72 घंटे में देनी होगी सूचना
चंदौली। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समय से शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि बीमित किसान फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को दें, ताकि नियमानुसार क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
कृषि विभाग के अनुसार, अत्यधिक बारिश से जलभराव की स्थिति में धान की फसल का व्यक्तिगत नुकसान कवर केवल कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में होने पर किया जाएगा। वहीं धान के अलावा ज्वार, बाजरा और अरहर सहित अन्य बीमित फसलों के नुकसान की सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर दी जा सकती है।
किसान फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 7065514447 पर व्हाट्सऐप चैटबॉट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन सूचना दे सकते हैं।
किसान स्थानीय स्तर पर नजदीकी जिला कृषि अधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में लिखित शिकायत भी जमा कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और बीमा पॉलिसी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रखना उपयोगी होगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं, ताकि बीमा दावे की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
