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चंदौली में दो करोड़ की अवैध शराब बरामद, दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

चंदौली में दो करोड़ की अवैध शराब बरामद, दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

चंदौली। जनपद में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलुआ थाना पुलिस और स्वाट/सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त टीम ने गंगा नदी के बलुआ पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 1200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कुल मात्रा 11,408.76 लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपये है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी जब्त किया है।

पुलिस के मुताबिक, उच्चाधिकारियों के निर्देशन में बलुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी रामजनम यादव और सर्विलांस सेल की टीम मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वाराणसी से बिहार जाने वाले मार्ग पर बलुआ पुल के पास सघन वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान चंदौली की ओर से आ रहे संदिग्ध ट्रक संख्या HR 65 A 5988 को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक से उतरकर भागने का प्रयास कर रहे चालक और उसके एक साथी को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लताश (34), निवासी मलाहात, हिमाचल प्रदेश तथा विरेन्द्र (35), निवासी मलखपुर, लालड़ू, जिला मोहाली, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, ट्रक की तलाशी लेने पर लकड़ी के बुरादे से भरी प्लास्टिक की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई OLD HABBIT ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

चंडीगढ़ के पास से शराब लेकर बिहार जा रहे थे आरोपी

पुलिस की पूछताछ के अनुसार, आरोपियों ने बताया कि वे पैसों के लालच में चंडीगढ़ के पास एक अज्ञात व्यक्ति से शराब से लदा ट्रक लेकर बिहार जा रहे थे। वहां शराब को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना थी। पुलिस से बचने और वाहन की तलाशी के दौरान शराब को छिपाने के उद्देश्य से ट्रक में लकड़ी के बुरादे की बोरियां रखी गई थीं। पुलिस के मुताबिक, इस काम के लिए आरोपियों को एक लाख रुपये मिलने थे।

तीन अलग-अलग पैकिंग में मिली शराब

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बरामद शराब में 750 मिलीलीटर की 195 पेटी, 375 मिलीलीटर की 296 पेटी और 180 मिलीलीटर की 809 पेटी शामिल हैं। कुल 1200 पेटियों में 11,408.76 लीटर शराब बरामद होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आरोपियों के पास से एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 3,700 रुपये नकद, पर्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामान भी बरामद किया गया।

आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

इस मामले में थाना बलुआ में मुकदमा अपराध संख्या 304/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

कार्रवाई करने वाली टीम में बलुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनंत कुमार भार्गव, उपनिरीक्षक अमित सिंह, जमीलुद्दीन खान सहित थाना पुलिस के अन्य कर्मी शामिल रहे। स्वाट एवं सर्विलांस टीम की अगुवाई निरीक्षक रामजनम यादव और उपनिरीक्षक आशीष कुमार मिश्रा ने की।

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