चंदौली में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड
चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, बबुरी थाने में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 155/2018 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के तहत लेहरा खास, थाना इलिया निवासी चंदन पाण्डेय पुत्र साहब पाण्डेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 5 अक्टूबर 2026 को एएसजे/एडीजे एफटीसी-द्वितीय, चंदौली की अदालत ने अभियुक्त चंदन पाण्डेय को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, एडीजीसी अवधेश कुमार पाण्डेय और थाना बबुरी के पैरोकार कांस्टेबल सत्यप्रकाश की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
