×

15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी ‘यूज बाई डेट’, नियम तोड़ने पर लाइसेंस पर कार्रवाई

15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी ‘यूज बाई डेट’, नियम तोड़ने पर लाइसेंस पर कार्रवाई

चंदौली, 25 सितंबर 2026। मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब 15 अक्टूबर 2026 से जिले की मिठाई दुकानों में बिकने और भंडारित होने वाली खुली मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ यानी प्रयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को मिठाई की ताजगी और उसके सेवन की सुरक्षित अवधि की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को मिठाई की ताजगी और उसके सेवन की सुरक्षित अवधि की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

विभाग के अनुसार अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की शेल्फ लाइफ अलग होती है। मावा, छेना और ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाइयों की उपभोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर करीब 30 दिन तक हो सकती है।

खाद्य विभाग के मुताबिक अभी तक एक्सपायरी या उपयोग की अंतिम तिथि का उल्लेख मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों पर किया जाता था। अब नए निर्देशों के तहत खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना जरूरी होगा।

विभाग ने मिठाई कारोबारियों को नियम का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। 15 अक्टूबर के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए जाने के साथ कारोबार पर रोक भी लगाई जा सकती है।

नियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीमें गठित की जा रही हैं। ये टीमें 15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों, निर्माण इकाइयों और भंडारण केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि मिठाई खरीदते समय ट्रे पर प्रदर्शित ‘यूज बाई डेट’ जरूर जांचें।

Share this story