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ई-कॉमर्स पर कीटनाशक बिक्री के लिए नए नियम लागू, अमेज़न-फ्लिपकार्ट समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापार को लेकर निर्देश जारी

ई-कॉमर्स पर कीटनाशक बिक्री के लिए नए नियम लागू, अमेज़न-फ्लिपकार्ट समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापार को लेकर निर्देश जारी
 

चंदौली। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच कृषि विभाग ने कीटनाशकों की ई-कॉमर्स बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने जनपद के सभी लाइसेंसधारी कीटनाशी विक्रेताओं को अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियोमार्ट सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 846 (अ) दिनांक 24 नवंबर 2022 के तहत लागू की गई है। अधिसूचना कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम 10(E) के अंतर्गत जारी की गई है, जिसके अनुसार वैध लाइसेंसधारी विक्रेता अपनी लाइसेंस अवधि के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों तक कीटनाशकों की आपूर्ति कर सकते हैं।

लाइसेंसधारी विक्रेताओं को करना होगा नियमों का पालन

कृषि विभाग के अनुसार ऑनलाइन बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। विक्रेताओं को केवल अधिकृत एवं पंजीकृत उत्पादों की ही बिक्री करनी होगी।

अपंजीकृत और खतरनाक उत्पादों की बिक्री पर कार्रवाई

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई विक्रेता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपंजीकृत, प्रतिबंधित अथवा खतरनाक कीटनाशक, खरपतवारनाशक या अन्य कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ संबंधित अधिनियम और नियमों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता

कृषि विभाग का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य किसानों को प्रमाणित और सुरक्षित कृषि उत्पाद उपलब्ध कराना है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही अनियमित बिक्री पर नियंत्रण स्थापित करना भी इस व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य है।

विभाग ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन व्यापार शुरू करने या जारी रखने से पहले सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करें और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें।     

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