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चंदौली के कोडीन सिरप मामले में वाराणसी तक पहुंची पुलिस, चार घरों पर चस्पा हुआ नोटिस

चंदौली के कोडीन सिरप मामले में वाराणसी तक पहुंची पुलिस, चार घरों पर चस्पा हुआ नोटिस

चंदौली। कोडीन युक्त कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में फरार चल रहे चार आरोपियों के खिलाफ चंदौली पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायालय के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 के तहत वाराणसी स्थित आरोपियों के आवासों पर नोटिस चस्पा करने के साथ मुनादी कराई गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में आत्मसमर्पण नहीं करने पर उनकी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में मुगलसराय थाने में कोडीन युक्त कफ सिरप के कथित अवैध क्रय-विक्रय, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित गंभीर आरोपों में मुकदमा अपराध संख्या 570/2025 और 571/2025 दर्ज किए गए थे। इन मामलों में वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल, प्रशांत कुमार कसेरा, अंजली रानी कसेरी और आकाश गुप्ता वांछित हैं।

लगातार फरार रहने के कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, चंदौली ने चारों आरोपियों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में शनिवार को पुलिस टीम ने वाराणसी स्थित उनके आवासों पर पहुंचकर डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई और घरों के मुख्य द्वार पर न्यायालय के आदेश से संबंधित नोटिस चस्पा किए।

कार्रवाई करने वाली संयुक्त पुलिस टीम में विवेचना सेल/क्राइम ब्रांच के निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक मनोज कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रामकेर यादव तथा मुख्य आरक्षी जयप्रकाश मौर्य और दिनेश यादव शामिल रहे।

पुलिस के मुताबिक, यदि आरोपी निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 85 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। मामले में आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी है।

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