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खुशबू किन्नर मामले में अभिषेक सिंह को मिली जमानत, सभी आरोपी जेल से बाहर, इंस्पेक्टर पर की कार्रवाई मांग

खुशबू किन्नर मामले में अभिषेक सिंह को मिली जमानत, सभी आरोपी जेल से बाहर, इंस्पेक्टर पर की कार्रवाई मांग

चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बहुचर्चित खुशबू किन्नर बम ब्लास्ट मामले में एक नया मोड़ आया है। बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज स्थित इस मामले में अंतिम आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ टिंकू को शुक्रवार को जमानत मिल गई। इसके साथ ही इस केस में नामजद सभी पांचों आरोपी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। रिहा हुए लोगों ने अब तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

साजिश का सनसनीखेज खुलासा

यह मामला 21-22 दिसंबर की रात का है, जब खुशबू किन्नर के घर के पास धमाका हुआ था। खुशबू ने सराय गांव के एक ही परिवार के पांच सदस्यों (अभिषेक, मनोज, विकास, मनीष और विशाल) पर साजिश का आरोप लगाया था। स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया और इनाम भी घोषित कर दिया।

मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से बदली जांच की दिशा

मामले में तब नया मोड़ आया जब विकास सिंह की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच चंदौली से हटाकर जौनपुर पुलिस को सौंपी गई। जौनपुर पुलिस की निष्पक्ष जांच में पाया गया कि बम ब्लास्ट की साजिश खुद खुशबू किन्नर और उसके साथियों ने रची थी ताकि सराय गांव के लोगों को फंसाया जा सके।

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

जेल से बाहर आए विकास सिंह ने आरोप लगाया कि:तत्कालीन थाना प्रभारी अतुल प्रजापति ने आरोपियों से मिलीभगत कर बेकसूरों को जेल भेजा। खुशबू किन्नर फिलहाल जेल में है, लेकिन सह-आरोपी धीरेंद्र सिंह अंकित इनाम घोषित होने के बावजूद पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुख्यमंत्री के निलंबन के आदेश के बावजूद तत्कालीन इंस्पेक्टर को केवल स्थानांतरित किया गया।

पीड़ितों का कहना है कि इस फर्जी मुकदमे के कारण उन्हें भारी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि साजिश रचने वाले पुलिसकर्मियों और अपराधियों पर तत्काल FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।

 

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