मथुरा में शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टली, राज्य सरकार 18 सिंतबर को रखेगी अपना पक्ष
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद भूमि पर पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट में पूजा का अधिकार देने सहित पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने और हिंदुओं को पूजा की छूट देने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर मांगी थी जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 24 अगस्त को राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी।
याची के सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महक महेश्वरी का कहना था कि एक समझौते के तहत कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 11.37 एकड़ जन्मभूमि मंदिर तथा शेष 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह को सौंपा जाना गलत है।
याचिका में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराने की भी मांग की गई है। इस केस में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा है।