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प्रयागराज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण किए जाने वाले कार्यक्रम का किया शुभारम्भ

प्रयागराज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण किए जाने वाले कार्यक्रम का किया शुभारम्भ

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री सोमवार को सेंट एंथोनी कान्वेंट गल्र्स इण्टर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में 01 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ होने वाले निर्वाचक नामावली मेें सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने वाले कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु आॅनलाइन एवं आॅफलाइन माध्यम की सुविधाए प्रदान की गयी है। इस हेतु प्रारूप-6ख निर्धारित किया गया है। फार्म-6ख हार्डकापी में मतदाताओं से प्राप्त किए जाने हेतु बीएलओं द्वारा घर-घर भ्रमण करते हुए प्राप्त किया जाएगा।

आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु 07 अगस्त तथा 21 अगस्त, 2022 को विशेष कैम्प का आयोजन जनपद में विद्यमान समस्त मतदेय स्थलों पर किया जायेगा, जहां पर मतदाता सूची में शामिल फार्म-6ख में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते है।


जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं से आधार संगृहित करने का उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली में प्रवृष्टियों का प्रमाणीकरण कर एक व्यक्ति के नाम से पंजीकरण की एक से अधिक चुनाव क्षेत्र में अथवा एक बार से ज्यादा एक ही चुनाव क्षेत्र में होने की पहचान करना है।

प्रयागराज: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण किए जाने वाले कार्यक्रम का किया शुभारम्भ

जिलाधिकारी ने कहा कि आधार जमा करना मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचन नामावली में सूचीबद्ध है, अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-5 के अनुसार फार्म-6बी में अपनी आधार संख्या पंजीकरण अधिकारी को सूचित कर सकता है। आधार कार्ड देना पूरी तरह से मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक है।

यह भी बताया कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसे किसी भी स्थिति में पब्लिक डोमेन में नहीं किया जायेगा। आधार एकत्र कर उसकी गोपनीयता बनाये रखना परम आवश्यक है। यदि निर्वाचक की सूचना के सार्वजनिक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, तो आधार विवरण हटा दिया जाये या उसे छिपाया जाये।

बताया गया कि पुनरीक्षण की अवधि अब चार बार होगी, जिसमें 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर महीने को निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर सभी अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षदेव पाण्डेय सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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