यूपी पुलिस भर्ती में बड़ी राहत, आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभाग में प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
यह फैसला पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत लागू होगा। लंबे समय से आयु सीमा में राहत की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इसे एक अहम कदम माना जा रहा है।
32,679 पदों पर होगी भर्ती
सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष व महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस तथा जेल वार्डर (पुरुष व महिला) जैसे पद शामिल हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में यह तीन वर्ष की छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी।
नियमावली के तहत लिया गया निर्णय
सरकार द्वारा यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत लिया गया है। पुलिस भर्ती से संबंधित विज्ञापन 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिसके क्रम में 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी कर आयु शिथिलीकरण को प्रभावी कर दिया गया।
इस निर्णय से उन हजारों युवाओं को भी मौका मिलेगा जो अब तक आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।
युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह कदम दर्शाता है कि प्रदेश में युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर सरकार संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, अवसरों की समानता और युवाओं को न्यायपूर्ण मौका देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा में दी गई यह विशेष राहत न सिर्फ लाखों युवाओं की उम्मीदों को मजबूती देगी, बल्कि यह भी साबित करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के हितों को नीति निर्धारण के केंद्र में रखकर निर्णय ले रही है।
