गोरखपुर में परिवहन नियमों पर कड़ाई, बिना वैध दस्तावेज वाले वाहनों पर कार्रवाई
गोरखपुर। जिले में जर्जर वाहनों, बिना वैध फिटनेस एवं परमिट के संचालन, ओवरलोडिंग तथा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच परिवहन विभाग ने नियमों के कड़ाई से पालन कराने का दावा किया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) अरुण कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप नियमित प्रवर्तन अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की गहन जांच की जाती है। जांच में बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालित पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, सीज सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
एआरटीओ ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। स्कूल बसों एवं अन्य स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों, फिटनेस, परमिट और आवश्यक उपकरणों की नियमित जांच कराई जा रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित वाहन संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए भी लगातार विशेष चेकिंग अभियान संचालित किए जा रहे हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने तथा चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है।
परिवहन विभाग का कहना है कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। विभाग ने वाहन स्वामियों और चालकों से सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
हालांकि, विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई के दावे किए गए हैं, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव आने वाले दिनों में सड़कों पर दिखाई देने वाली स्थिति से ही स्पष्ट होगा। जर्जर वाहनों, ओवरलोडिंग और स्कूली वाहनों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आमजन की निगाह अब विभागीय कार्रवाई की प्रभावशीलता पर रहेगी।
