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गोरखपुर में दुकान से चोरी के आरोप में राजू निषाद गिरफ्तार, चाय की केतली से गुटखा-सिगरेट तक बरामद

गोरखपुर में दुकान से चोरी के आरोप में राजू निषाद गिरफ्तार, चाय की केतली से गुटखा-सिगरेट तक बरामद

गोरखपुर। चौरीचौरा थाना क्षेत्र में दुकान से चोरी के मामले में पुलिस ने राजू निषाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चाय की केतली, चाय बनाने के बर्तन, ब्लूटूथ स्पीकर, सिगरेट, बिस्कुट, गुटखा और तंबाकू समेत कई सामान बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बरामदगी के बाद संबंधित मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गई है।

 

पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 को चौरीचौरा थाना क्षेत्र में एक दुकान से चोरी की घटना हुई थी। अज्ञात व्यक्ति दुकान से चाय की केतली, चाय बनाने के बर्तन, बिस्कुट, गुटखा, सिगरेट, ब्लूटूथ स्पीकर और अन्य सामान लेकर फरार हो गया था। पीड़ित की तहरीर पर चौरीचौरा थाने में मुकदमा संख्या 423/2026 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 और 331(4) के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।

 

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने राजू निषाद पुत्र स्वर्गीय सुख्खू निषाद, निवासी चौरा, चौरीचौरा, गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी से संबंधित सामान बरामद करने का दावा किया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) भी जोड़ी गई है। पुलिस अब मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

चाय के बर्तनों से लेकर तंबाकू तक बरामद

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बरामद सामान में एक चाय की केतली (थर्मस), एक ब्लूटूथ स्पीकर मशीन और चाय बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन शामिल हैं। इनमें एक भगोना, एक सॉसपैन, एक ढक्कन और चाय छानने की छलनी शामिल है। इसके अलावा चार पैकेट सिगरेट में कुल 25 सिगरेट और पारले बिस्कुट के तीन पैकेट भी बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, गुटखे के 56 शिखर, 39 कैश, 21 शुद्ध प्लस, 16 विमल, 13 पान बहार और 21 मजा के पाउच मिले हैं। इसके साथ खाने वाले तंबाकू की 131 खुली पुड़िया और वी-1 के दो पैकेट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस बरामद सामान को मामले से जुड़े साक्ष्य के तौर पर शामिल कर रही है।

आरोपी पर पहले से भी दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस के अनुसार, राजू निषाद के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चौरीचौरा थाने में वर्ष 2025 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख है। वहीं, वर्ष 2024 में गोरखपुर जीआरपी थाने में धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज बताया गया है। इसके अलावा वर्ष 2016 में चौरीचौरा थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले में बरामदगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

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