हनुमान चालीसा विवाद मामले में सांसद नवनीत और रवि राणा को कोर्ट ने दी जमानत
निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बड़ी राहत देते हुए मुंबई सेशन कोर्ट ने बुधवार को उन्हें जमानत दे दी। उनकी न्यायिक हिरासत 6 मई को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले, मुंबई पुलिस ने अदालत में 18 पन्नों का जवाब दाखिल किया था, जिसमें राणा दंपत्ति के लिए किसी भी राहत के खिलाफ देशद्रोह के आरोप और उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों का हवाला दिया गया था।
जमानत याचिका जहां 30 अप्रैल को ही आदेशों के लिए सुरक्षित रखी गई थी, वहीं आदेश की घोषणा आज तक के लिए टाल दी गई थी। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राणा दंपत्ति को राहत देते हुए शर्त रखी है। आपको बता दे की 11 दिन जेल में रहने के बाद नवनीत राणा को जमानत मिली है।
Maharashtra | MLA Ravi Rana and MP Navneet Kaur Rana are allowed to be released on bail by the sessions court with conditions.
— ANI (@ANI) May 4, 2022
नवनीत राणा को जहां आज सुबह भायखला जेल से जेजे अस्पताल ले जाया गया, वहीं रवि राणा तलोजा जेल में बंद है। सत्र न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की जमानत के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। राणा दंपत्ति को मामले के बारे में मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं देते हुए चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा ही अपराध करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
