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हनुमान चालीसा विवाद मामले में सांसद नवनीत और रवि राणा को कोर्ट ने दी जमानत

navneet rana

निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बड़ी राहत देते हुए मुंबई सेशन कोर्ट ने बुधवार को उन्हें जमानत दे दी। उनकी न्यायिक हिरासत 6 मई को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले, मुंबई पुलिस ने अदालत में 18 पन्नों का जवाब दाखिल किया था, जिसमें राणा दंपत्ति के लिए किसी भी राहत के खिलाफ देशद्रोह के आरोप और उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों का हवाला दिया गया था।

 

जमानत याचिका जहां 30 अप्रैल को ही आदेशों के लिए सुरक्षित रखी गई थी, वहीं आदेश की घोषणा आज तक के लिए टाल दी गई थी।  मुंबई की सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राणा दंपत्ति को राहत देते हुए शर्त रखी है। आपको बता दे की 11 दिन जेल में रहने के बाद नवनीत राणा को जमानत मिली है। 

 


 


 

नवनीत राणा को जहां आज सुबह भायखला जेल से जेजे अस्पताल ले जाया गया, वहीं रवि राणा तलोजा जेल में बंद है। सत्र न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की जमानत के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा। राणा दंपत्ति को मामले के बारे में मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं देते हुए चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा ही अपराध करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

 

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