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Jabalpur News: छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी ऑटो चालक को 3 साल की सजा

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Jabalpur: नाबालिगा से छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो की अदालत ने आरोपी दुर्गेश बेन को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दुर्गेश बेन को तीन साल के सश्रम कारावास व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 2 सितंबर 2022 को पीड़िता ने रांझी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि जब भी वह स्कूल व कोचिंग जाती तो आरोपी दुर्गेश बेन उसका पीछा करता था। तीन माह से उसे आरोपी परेशान कर रहा है, इतना ही नहीं जब भी वह अकेली होती तो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करता है।



शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई
इतना ही नहीं एक सितंबर की दोपहर जब वह घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय आरोपी आया जबरदस्ती साथ में चलने को कहने लगा। उसने जब माता-पिता से बताने की बात कहीं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी दुर्गेश को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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