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Bhopal News: एमपी/एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड मामले में आरोपियों के प्रार्थना-पत्र को निरस्त किया

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Bhopal News: एमपी/एमएलए कोर्ट ने मनोज राय हत्याकांड मामले में आरोपियों के प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया है, जिसमें मुख्तार अंसारी और अफरोज उर्फ चुन्नू शामिल हैं। इसके साथ ही, आरोपी सरफराज उर्फ चुन्नी का प्रार्थना-पत्र भी छह दिसंबर 2023 को ही खारिज कर दिया गया था। अब इस मामले में आरोप तय करने की तिथि को 20 जनवरी नियत की गई है।

15 जुलाई 2001 को हुए उसरी चट्टी हत्याकांड में मनोज राय की मौत हुई थी, और उसी दिन मुख्तार अंसारी ने हमलावरों में शामिल बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन मनोज राय के पिता ने पुत्र की हत्या बताते हुए जुलाई 2023 में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज, जफर चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं।

इसके बावजूद, आरोपी जफर उर्फ चंदा ने अपने को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त कर के लिए अदालत में आवेदन किया था, जिसपर न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया है। इसके बाद, मुख्तार अंसारी और अफरोज ने भी आरोप मुक्त करने का प्रार्थना-पत्र दिया है। आगे की सुनवाई के लिए आरोप तय करने की तारीख 20 जनवरी को नियत की गई है।

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