Dog Licence Tax: अब कुत्ता पालना पड़ेगा महंगा...देना होगा टैक्स, नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में हुआ फैसला

Dog Licence Tax in MP sagar: सागर नगर निगम ने देशी और विदेशी कुत्तो की नश्लों के हिसाब से टैक्स दर रखी है। जिसके लिए आपको पशु विभाग में जा कर जानकारी भी देनी होगी। हालाकि यह नियम कब से नगर निगम पर लागू होगा इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
Dog Licence Tax in MP sagar: सागर अभी तक आपने कई देशों में आपने पालतू जानवारों को लेकर नियम कानून फॉलो करते देखा होगा। जैसे आपके पास जो भी पालतू जानवर है उसका वेटनरी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होता है।
यह लाइसेंस देश की व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी देश में आपको प्रत्येक साल इसे रिन्यू कराना होता है तो कहीं परमानेंट लाइसेंस दिया जाता है।
इस लाइसेंस के लिए सरकार या फिर आपके एरिया के प्रसाशनिक अधिकारी को फीस जमा करके लिया जाता है। जिसमें कई बेनिफिट शामिल होते हैं।
दरशल यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि मध्यप्रदेश के सागर जिले में अब यदि आपके पास कुत्ता है तो आपको नगर निगम सागर को टैक्स देना होगा। साथ ही नगर निगम आपको एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। जिसके अनुसार कुत्ते की मेडिकल फैसलिटी उपलब्ध होगी।
यह फैसला नगर निगम की सामान्य बैठक में लिया गया है। जिसके अनुसार कई बातों को शामिल किया गया है।
टैक्स की दर देसी-विदेशी कुत्तों के लिए अलग-अलग
मिली जानकारी के अनुसार सागर नगर निगम ने देशी और विदेशी कुत्तो की नश्लों के हिसाब से टैक्स दर रखी है। जिसके लिए आपको पशु विभाग में जा कर जानकारी भी देनी होगी। हालाकि यह नियम कब से नगर निगम पर लागू होगा इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है।