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IRCTC New Guideline: अब आपकी रेलवे टिकट पर कोई भी कर सकता है यात्रा...

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Indian Railway: भारतीय रेलवे ने आखिरकार भारत में अनगिनत यात्रियों की राहत के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है।  IRCTC आपके ई-टिकट को किसी और को ट्रांसफर करने की छुट देता है। अब आप अपना भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट रद्द करने के बजाए आप इसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। 

IRCTC अपने यात्रियों के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। अगर आप चाहे तो आप अपनी ट्रेन टिकट को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति आपकी उस टिकट पर आसानी से यात्रा कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर इसके लिए क्या नियम हैं।

दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि यात्रियों के सामने कुछ गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, जिसके बाद वह यात्रा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद व्यक्ति टिकट कैंसिलेशन के लिए काफी पेरशान होता है और टिकट कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद उसका पैसा रिफंड होता है।

इस तरह की कई समस्याएं सामने आती हैं, जिसे देखते हुए आईआरसीटीसी ने इसका कुछ हल निकाला है। अब आप अपना टिकट कैंसल न करके किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति उस टिकट पर यात्रा कर सकता है। यात्रियों को ट्रेन प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले निकटतम ट्रेन आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। ई-टिकट माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति/पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

जिस यात्री के नाम पर टिकट जारी किया गया है, उसे ई-आरक्षण पर्ची का एक प्रिंटआउट, एक मूल आईडी कार्ड प्रमाण और उस व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण रखना चाहिए जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाना है।

यदि यात्री ड्यूटी पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी है और उचित अधिकार रखता है, तो ट्रेन के प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है। ऐसे सभी अनुरोध केवल एक बार स्वीकृत किए जाएंगे।

दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि यात्रियों के सामने कुछ गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, जिसके बाद वह यात्रा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद व्यक्ति टिकट कैंसिलेशन के लिए काफी पेरशान होता है और टिकट कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद उसका पैसा रिफंड होता है।

इस तरह की कई समस्याएं सामने आती हैं, जिसे देखते हुए आईआरसीटीसी ने इसका कुछ हल निकाला है। अब आप अपना टिकट कैंसल न करके किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति उस टिकट पर यात्रा कर सकता है।

यात्रियों को ट्रेन प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले निकटतम ट्रेन आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। ई-टिकट माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति/पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

जिस यात्री के नाम पर टिकट जारी किया गया है, उसे ई-आरक्षण पर्ची का एक प्रिंटआउट, एक मूल आईडी कार्ड प्रमाण और उस व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण रखना चाहिए जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाना है।

यदि यात्री ड्यूटी पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी है और उचित अधिकार रखता है, तो ट्रेन के प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है। ऐसे सभी अनुरोध केवल एक बार स्वीकृत किए जाएंगे।

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