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अगर कोई 2000 के नोट लेने से मना करे तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्यवाही,आ गया RBI का नया नियम!

अगर कोई 2000 के नोट लेने से मना करे तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्यवाही,आ गया RBI का नया नियम!

2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया,जानिए सभी जरूरी बातें

 

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। इस नोट का सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा और बैंकों को आदेश दिया गया है कि इसे जारी नहीं किया जाए। हालांकि, इसे 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा और लोगों को बैंकों में इसे जमा कराना होगा।

 

कब से और कितने बदले जा सकते हैं 2000 रुपये के नोट:

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 2000 रुपये के नोट को 23 मई 2023 से बदला जा सकता है। इस नोट को 20 हजार रुपये की लिमिट तक बदला जा सकता है।

कोई नोट बदलने से मना कर देता है तो क्या करें:

यदि कोई दुकानदार, बैंक शाखा या किसी अन्य व्यक्ति ने आपकी 2000 रुपये की नोट को लेने से मना कर दिया है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप इसे अपने संबंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर बैंक 30 दिनों के भीतर आपको जवाब नहीं देता है या फिर आपको उसके जवाब से संतुष्टि नहीं होती है, तो आप आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कब जारी किए गए थे 2000 रुपये के नोट:

पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का एलान किया था। इसके बाद 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे और उनकी जगह पर 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे।

हमारे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए नए नियमों के अनुसार, 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बैंकों को आदेश दिया गया है कि वे 2000 रुपये के नोट को जमा न कराएं। यह नोट 30 सितंबर तक वैध होगा और बैंकों में इसे जमा कराना होगा। आपको अपने 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए किसी भी बाधा या रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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आपके पास यदि 2000 रुपये का नोट है और आप इसे बदलना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर इसे जमा करवा सकते हैं। अगर कोई दुकानदार, बैंक शाखा या किसी अन्य व्यक्ति आपके नोट को लेने से मना करता है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको बैंक की तरफ से उचित जवाब नहीं मिलता है, तो आप आरबीआई के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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2000 का नोट बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं, SBI ने कहा- कोई फॉर्म नहीं भरना होगा

स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने बताया कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं होगी और कोई फॉर्म भी भरना नहीं होगा। व्यक्ति एक बार में 10 नोट बदल सकेगा। यह नया नियम सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को दूर करने के लिए जारी किया गया है।

2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा: RBI वापस लेगा, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने घोषणा की है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर लेकर वापस लिया जाएगा। यह नोट अब 30 सितंबर तक बैंकों में बदले जा सकेंगे। हालांकि, मौजूदा नोट अब भी कानूनी मान्य होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में प्रकाशित किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। RBI ने 2018-19 साल से 2000 के नोटों की मुद्रण बंद कर दी थी।

RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया, नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय

RBI ने बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 30 सितंबर तक लोग 2000 के नोटों को बैंकों में बदल सकते हैं या अपने खातों में जमा कर सकते हैं। इसके बाद भी यह नोट कानूनी मान्य रहेगा। यह केवल लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि वे अपने पास मौजूद नोटों को बैंकों में वापस कर सकें।

2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया: जानिए सभी जरूरी बातें

1. RBI द्वारा नोटों के बदलाव का ऐलान RBI ने 19 मई को एलान किया था कि 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया गया है। यह नोट अब अमान्य नहीं होगी, लेकिन इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी।

2. नोट बदलने के लिए स्थान आप इन नोटों को अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर बदल सकते हैं। यहां यह सवाल उठ सकता है कि क्या ये नोट पोस्ट ऑफिस की शाखाओं में बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि डाकघर बैंक नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप उन्हें पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।

3. बैंक अकाउंट की जरूरत आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है ताकि आप इन नोटों को बदल सकें। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। यदि आपका उस बैंक में अकाउंट होता है, तो नोट बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित कदमों में संपन्न होती है:

4. आवश्यक दस्तावेज़ों की तैयारी नोट बदलने के लिए, आपको बैंक शाखा में जाने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ों की तैयारी करनी होगी:

  • आवश्यकता के अनुसार आईडी प्रमाण पत्र (पैनकार्ड, आधारकार्ड, पासपोर्ट, चुनाव पहचान पत्र आदि)
  • नए नोट प्राप्त करने के लिए अपने खाते का बैंक पासबुक या खाता नंबर

5. बैंक शाखा में जाना अपने नए नोट प्राप्त करने के लिए आपको अपनी बैंक की शाखा में जाना होगा। आपको शाखा के काउंटर पर जाकर नोट बदलने की अनुरोध करना होगा।

6. नोट बदलने का अनुरोध करना जब आप शाखा में होंगे, तो आपको काउंटर पर नोट बदलने का अनुरोध करना होगा। यदि आपके पास पहले से ही खाता होता है, तो आपको अपना खाता नंबर और नए नोटों की राशि जमा करने की जानकारी प्रदान करनी होगी।

7. नोटों की विनिमय करना शाखा कर्मचारी आपके अनुरोध को स्वीकार करेंगे और नए नोट आपको देंगे। वे आपके पुराने नोटों को वसूल करेंगे और नए नोट के बदले में उन्हें आपके खाते में जमा कर देंगे।

8. पुष्टि और प्राप्ति नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक पुष्टि प्राप्त होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके खाते में नए नोट जमा हो गए हैं। आप इस पुष्टि को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह आपकी संपत्ति का प्रमाण होगा।

आपको यह समझ आया होगा कि नोट बदलने की प्रक्रिया काफी सरल है और आप इसे बैंक शाखा में जाकर आसानी से कर सकते हैं। बैंक की शाखा का समय और दिन जानने के लिए आप बैंक की वेबसाइट या कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं।

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