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Republic Day 2023: हर कोई नहीं लगा सकता गाड़ी में तिरंगा झंडा, हो सकती है कार्रवाई, जानिए क्या हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का नियम

Republic Day 2023: हर कोई नहीं लगा सकता गाड़ी में तिरंगा झंडा, हो सकती है कार्रवाई, जानिए क्या हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का नियम

26 जनवरी, 2023 को भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। हर तरफ देशभक्ति के नारों के बीच कुछ लोग अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा लगाते हैं। वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत राष्ट्र ध्वज तिरंगे को फहराने का हक हर नागरिक को है, लेकिन गाड़ी में इसे लगाना उन्हें मुसीबत में डाल सकता है।

ऐसा करने से फ्लैग कोड के तहत उनको तीन साल तक की जेल हो सकती है। तो अगर इस गणतंत्र दिवस आप भी अपनी कार या बाइक में तिरंगा झंडा लगाने जा रहे हैं तो एक बार इससे जुड़े नियमों के बारे में जान लें।

क्या कहता है भारत का फ्लैग कोड

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को गाड़ी के हुड पर, ऊपर, और किनारे या पीछे या गाड़ी के किसी अन्य वस्तु पर लपेटने से इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने वालों को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों लग सकता है। साथ ही, झंडे की लंबाई और चौड़ाई गिए गए साइज के मुताबिक ही होना चाहिए।

इन वाहनों पर भी है नियम

आपको बता दें कि ये नियम सिर्फ कारों, बाइकों या ट्रकों के लिए नहीं है, बल्कि रेलगाड़ी, नाव और हवाई जहाज के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना भी गैर कानूनी माना गया है। ऐसा करने पर करने वाले और कंपनी दोनों पर कार्रवाई की जा सकती है।

 

ये लगा सकते हैं गाड़ी में तिरंगा

भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा लगाने की अनुमति संविधान द्वारा दी गई है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री, विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों और कार्यालयों के अध्यक्ष जैसे लोग शामिल हैं।

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