EPFO Update: PF रिटर्न भरने में जल्दबाजी से बचें, EPFO ने बढ़ाई जमा करने की आखिरी तारीख
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सितंबर 2026 के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) रिटर्न दाखिल करने और संबंधित अंशदान जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी है। इस फैसले से नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को रिटर्न दाखिल करने के लिए 16 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO का यह निर्णय वेतन सीमा में बदलाव के बाद सामने आई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है।
वेतन सीमा में बदलाव बना समयसीमा बढ़ाने की वजह
रिपोर्टों के अनुसार, 17 सितंबर 2026 से पीएफ के लिए वैधानिक वेतन सीमा में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के बाद नियोक्ताओं को अपने पेरोल सिस्टम, कर्मचारियों के वेतन विवरण और अंशदान की गणना में बदलाव करने की जरूरत पड़ी। इसी प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सितंबर महीने के रिटर्न के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
EPF, EPS और EDLI का विवरण करना होगा जमा
नियोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन और संबंधित अंशदान का विवरण दाखिल करना होता है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI) से जुड़े निर्धारित अंशदान शामिल हैं। सही विवरण दाखिल करना कर्मचारियों के पीएफ रिकॉर्ड और संबंधित लाभों के लिए महत्वपूर्ण है।
केवल सितंबर महीने के लिए मिली राहत
EPFO की ओर से दी गई समयसीमा में बढ़ोतरी केवल सितंबर 2026 के वेतन माह के ECR और संबंधित वैधानिक अंशदान पर लागू है। इसे अन्य महीनों के लिए सामान्य समयसीमा विस्तार नहीं माना जाना चाहिए। नियोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे कर्मचारियों के वेतन और अंशदान का रिकॉर्ड जांचकर 31 अक्टूबर तक जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें।
इसलिए जिन प्रतिष्ठानों ने सितंबर महीने का PF रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया है, उन्हें निर्धारित विस्तारित समयसीमा के भीतर रिटर्न जमा करने और लागू अंशदान का भुगतान पूरा करने पर ध्यान देना चाहि
