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Union Budget 2023: Tax Payers के लिए बड़ी खबर, New Tax System में हुआ बदलाव, अब जनता को मिलेगी राहत

Union Budget 2023 News: नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, New Tax System में PPF जैसी स्‍कीम पर मिल सकती है राहत, यहां जानें अपडेट

Union Budget 2023 News: टैक्स मामलों के एक्सपर्ट का कहना है कि आम बजट में वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम यानी न्यू टैक्स रीजिम को बेहतर बनाने के लिए इसमें पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) जैसी अन्य टैक्स सेविंग स्कीम के जरिए कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकतम 30 फीसदी टैक्स स्लैब की लिमिट को भी 20 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है।

 

Union Budget 2023 News: टैक्स मामलों के एक्सपर्ट का कहना है कि आम बजट में वैकल्पिक टैक्‍स सिस्‍टम यानी न्यू टैक्स रीजिम को बेहतर बनाने के लिए इसमें पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) जैसी अन्य टैक्स सेविंग स्कीम के जरिए कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकतम 30 फीसदी टैक्स स्लैब की लिमिट को भी 20 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है।

 

 

सरकार ने आम बजट 2020-21 में ऑप्शनल इनकम टैक्स सिस्टम (अल्टरनेटिव टैक्स रीजिम) शुरू की थी जिसमें लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली-HUF) पर कम दरों के साथ टैक्स लगाया गया।

 

 

जबकि, इस सिस्टम में रेंट एलाउंस, होम लोन के ब्याज और 80C के तहत निवेश जैसी अन्य टैक्स छूट नहीं दी जाती है।

 

 

30 फीसदी की दर से लगाया जा सकता है, टैक्स

 

इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम टैक्स पर छूट है। इसके बाद 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 5 फीसदी, पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 10 फीसदी,

7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ऊपर इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है।

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