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Income Tax Return:वरिष्ठ नागरिकों के लिए ख़ास तोहफा, ITR फाइल को लेकर हुआ बड़ा बदलाव नहीं भरना होगा ...

Income Tax Return:वरिष्ठ नागरिकों के लिए ख़ास तोहफा, ITR फाइल को लेकर हुआ बड़ा बदलाव नहीं भरना होगा ...

Income Tax Return 2023: केंद्रीय बजट- 2023 आने से पहले केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न के अपने एक वादे पर अपडेट दिया है।

 

Income Tax Return 2023: केंद्रीय बजट 2023 के आने से पहले केंद्र सरकार जनता से किये अपने वादे निभा रही है। केंद्र सरकार ने जनता से कई सारे वादे किये थे। इनमें से एक वादा ITR को लेकर किया गया था।

 

 

जिसपर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय बजट- 2023 आने से पहले केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न के अपने एक वादे पर अपडेट दिया है।

 

 

ITR नहीं फाइल करना होगा

 

दरअसल, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की एक श्रेणी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव किया था, जिसपर ताजा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने आज गुरुवार को एक ट्वीट में अपने बजट वादे को लेकर बताया कि 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास बस बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही आय का स्रोत हैं, उनको अब आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है।

 

 

इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा Section 194P जोड़ी गई है। बताया गया कि ये धारा अप्रैल, 2021 से लागू है। इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन किए गए हैं और बैंकों को इसकी जानकारी दी गई है।

 

 

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ की ओर से जारी की गई सूचना में कहा गया है कि, यह सेक्शन ऑपरेशनलाइज़्ड हो चुका है। इसके लिए संबंधित फॉर्म्स और शर्तों को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही रूल 31, रूल 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं।

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वित्त मंत्री ने की घोषणा

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के संबोधन में इस पर घोषणा करते हुए कहा था कि “अब जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में हैं तो हम अपनी यात्रा और जोश के साथ जारी रखेंगे।

 

 

हम देश में 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों पर टैक्स कंप्लायंस का बोझ कम करेंगे। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय पेंशन और ब्याज से होती है, उन्हें लेकर हमारा प्रस्ताव है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्ति दी जाए। उनका जिस बैंक में अकाउंट होगा, वो बैंक उनकी आय पर जितना टैक्स बनेगा, वो टैक्स काट लेगा।”

 

 

इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे आम टैक्सपेयर और उनके आईटीआर फॉर्म के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।

 

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