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अब बैंकों में बिना कमीशन के ही बदल सकते हैं कटे-फटे नोट, जानिए क्या है प्रक्रिया?

अब बैंकों में बिना कमीशन के ही बदल सकते हैं कटे-फटे नोट, जानिए क्या है प्रक्रिया?

How to Exchange Mutilated Notes: दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सालों पुराने कटे-फटे नोट होंतो हैं। इसके अलावा खरीदारी करते वक्त भी कटे-फटे नोट मिल जाते हैं। ऐसे में उस नोट को बदली कराने में परेशानी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ आसान स्टेप्स के जरिए आप इन्हें बैंकों में बिना किसी कमीशन के बदल सकते हैं।

 

 

कैसे नोटों की हो सकती है बदली

नोट बदलने को लेकर RBI ने कुछ नियम बना रखें हैं, जैसे नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर, गांधीजी का वाटरमार्क और सीरियल नंबर दिखना चाहिए। अगर नोट पर ये सुरक्षा मानक रहेंगे तो बैंक नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है।

 

अगर आपके पास 5, 10, 20 या 50 रुपये के फटे नोट हैं तो इन नोट का कम से कम आधा हिस्सा होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन नोट को नहीं बदला जा सकता है। अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा होती है और उनकी वैल्‍यू 5 हजार रुपये से ऊपर है तो आपको नोट बदलने के लिए कुछ शुल्क भी जमा करना होगा।

 

कई टुकड़ों वाले नोटों की भी हो सकती है बदली

गर आपके पास कई टुकड़ें वाले नोट हैं, तो उन्‍हें भी बदला जा सकता है। हालांकि इन्हें बदलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। इन नोटों को रिजर्व बैंक की ब्रांच में पोस्ट के जरिये भेजना होता है। इसके साथ ही आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड की जानकारी देनी होती है।

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ऐसे नोटो की नहीं होती बदली

जिस नोट के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं या नोट जल जाता है, तो उस नोट को किसी भी साधारण बैंक में नहीं बदल सकते हैं। अअगर नोटों पर नारे या राजनैतिक मैसेज लिखा होता है, तो भी बैंक उस नोट को नहीं बदलता है। इसके अलावा बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट जानबूझ कर फाड़ा गया है या काटा गया है तो ऐसी स्थिति में बैंक नोट बदलने से इंकार कर सकती है।

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