×

ITR Filing: Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ब‍िना पेनाल्‍टी के इस डेट तक भरें ITR

ITR Filing: Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ब‍िना पेनाल्‍टी के इस डेट तक भरें ITR

ITR filing: टैक्स रिटर्न भरने (ITR) में परेशानी हो रही थी और वे समय पर इस जरूरी काम को नहीं कर पाए। अगर आप अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो आप 31 द‍िसंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। देर से आईटीआर र‍िटर्न फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी होगी।

ITR filing: नई दिल्ली, व‍ित्‍तीय वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने के ल‍िए आयकर व‍िभाग की तरफ से 31 जुलाई 2022 की अंत‍िम त‍िथ‍ि तय की गई थी। न‍िर्धार‍ित समय पर 5 करोड़ से ज्‍यादा टैक्‍सपेयर्स ने आईटीआर फाइल कर द‍िया था।

 

 

लेक‍िन बहुत से लोगों को टैक्स रिटर्न भरने (ITR) में परेशानी हो रही थी और वे समय पर इस जरूरी काम को नहीं कर पाए। अगर आप अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो आप 31 द‍िसंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। देर से आईटीआर र‍िटर्न फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी होगी।

 

 

 

टैक्स पेयर्स से ली जाती है पेनाल्टी

लेट आईटीआर (ITR) फाइल करने को इनकम टैक्‍स र‍िटर्न ही कहा जाता है। यह तब फाइल क‍िया जाता है जब इसे अंत‍िम त‍िथ‍ि के बाद फाइल क‍िया जाता है। इस मामले में टैक्‍स पेयर से पेनाल्‍टी ली जाती है। दूसरी तरफ र‍िवाइज्‍ड र‍िटर्न उसे कहा जाता है जब आईटीआर फाइल करते समय क‍िसी प्रकार की गलती होने पर इसे दोबारा फाइल क‍िया जाता है। र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि भी 31 द‍िसंबर है।

रिवाइज्ड फाइल्स की देखें आखिरी डेट

1961 के आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत देर से आईटीआर फाइल करने को निर्दिष्ट किया गया है। वहीं, र‍िवाइज्‍ड आईटीआर सेक्‍शन 139 (5) के तहत फाइल क‍िया जाता है। फाइनेंश‍ियल ईयर पूरा होने से तीन महीने पहले तक र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल क‍िया जा सकता है।

इस कंडीशन में देनी होगी जीरो लेट फीस

अंत‍िम त‍िथ‍ि तक आईटीआर नहीं फाइल करने पर 234A के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस ली जा सकती है। हालांक‍ि 5 लाख या इससे कम की इनकम वालों को 1000 रुपये पेनाल्‍टी देनी होगी। यद‍ि आपकी टैक्‍सेबल इनकम ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको क‍िसी तरह की पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी।

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2953008738960898" crossorigin="anonymous">

र‍िवाइज्‍ड आईटीआर के ल‍िए जरूरी ये न‍ियम

यद‍ि आईटीआर फाइल करते समय आपसे क‍िसी प्रकार की गलती हुई है तो आप र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोनों आईटीआर फॉर्म को आप 31 द‍िसंबर तक सब्‍म‍िट कर सकते हैं। आपको बता दें क‍ि आप एक से ज्‍यादा बार भी र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके ल‍िए आपको अंत‍िम त‍िथ‍ि का ध्‍यान रखना होगा।

बिना फॉर्म-16 के भी भर सकते हैं रिटर्न


अगर आपको आयकर रिटर्न भरने के लिए आपके एम्पलॉयर ने अभी तक आपको फॉर्म-16 नहीं दिया है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है।  फॉर्म -16 के बगैर भी आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।  आपको केवल इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) डाउनलोड करना होगा। 

 यहां बीते वर्ष में आपकी कंपनी ने आपके खाते में कितने सैलेरी ट्रांसफर किए हैं साथ में बचत खाते पर मिले ब्याज से लेकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश और बेचने पर जो भी कैपिटल गेन बना होगा वो पूरा डिटेल्स मौजूद होगा। इसके जरिए आप आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 

नहीं बढ़ेगी डेडलाइन 
 

आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर आप ये सोचकर आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं क्योंकि सरकार डेडलाइन को बढ़ा सकती है तो ऐसी गलती ना करें।  वर्ना आपको देरी से रिटर्न भरने के लिए पेनल्टी देना पड़ सकता है। दरअसल बीते दो एसेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 में इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया था।

2020-21 में कोरोना महामारी के चलते लगाये गए लॉकडाउन की वजह से तो 2021-22 में नए इनकम टैक्स पोर्टल में टैक्सपेयरों को रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों की वजह से 31 दिसंबर 2021 तक डेडलाइन बढ़ा दिया गया था। हालांकि 2022-23 एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाये जाने के आसार बेहद कम है। 

देरी से ITR फाइल करने पर पेनल्टी
अगर आपने तय तारीख के बाद यानि 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा।  लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा। 

Share this story